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आखिर लॉरेंस बिश्नोई कैसे कानून के फंदे बचता रहा, एक नजर

Updated Jun 16, 2022 | 07:40 IST

लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब पुलिस के कब्जे में है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस उसे मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। यहां हम बताएंगे कि इतने गुनाहों के लिए जिम्मेदार बिश्नोई आखिर कानून से कैसे बचता रहा है।

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सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम
मुख्य बातें
  • लॉरेंस बिश्नोई इस समय पंजाब पुलिस के कब्जे में
  • सिद्धू मूसेवाला मर्डर की बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
  • पुलिस के कब्जे में हैं कुछ और आरोपी

पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या में लॉरेस बिश्नोई मुख्य साजिशकर्ता है। इस समय बिश्नोई पंजाब पुलिस के कब्जे में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने गुनाहों के बाद भी वो कानून के फंदे से बचता रहा है। खूंखार गैंगस्टर जिसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कम से कम तीन दर्जन मामले दर्ज हैं। लेकिन कई  सलाखों के पीछे से ऑपरेशन चला रहा है। 

ज्यादातर केस में गवाह मुकरते रहे, बिश्नोई बचता गया
उच्च शिक्षा के लिए सीमावर्ती गांव फाजिल्का से चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद बिश्नोई छात्र राजनीति में आ गया। उसके खिलाफ पहला मामला 2010 में हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया था जब वह सिर्फ 19 साल का था। चंडीगढ़ और मोहाली में दर्ज शुरुआती मामले छात्र राजनीति का नतीजा थे। लेकिन अपराध की दुनिया में उसके प्रवेश की नींव बनी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज 36 मामलों में से, बिश्नोई को नौ में बरी कर दिया गया था जिसमें चार हत्या के प्रयास शामिल थे। बेदाग बरी होने में सबूतों की कमी या गवाहों के मुकरना बताया गया। मौजूदा समय में हत्या के चार मामलों सहित 15 मामलों की जांच चल रही है। पांच मामलों में मुकदमा लंबित है जिसमें 2010 और 2011 में दर्ज मामले शामिल हैं। हत्या के प्रयास के एक मामले में, फाजिल्का अदालत ने कहा था कि प्रत्यक्षदर्शी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अदालत में आरोपी की पहचान नहीं की है।

6 मामलों में बिश्नोई को मिली है सजा
छह मामलों में जिसमें बिश्नोई को दोषी ठहराया गया है उनमे दो मामलों में हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया था क्योंकि पुलिस ही गवाह थी। दोनों मामले राजस्थान में 2014 में पुलिस पर गोलियां चलाने के लिए दर्ज किए गए थे और उन्हें 2019 में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2012 में चंडीगढ़ में दर्ज एक अन्य मामले में, अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपों को खारिज कर दिया था जिसमें दावा किया गया था कि अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा है। एक अन्य मामले में, उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। आर्म्स एक्ट और अतिचार के तहत दर्ज दो मामलों में, उन्हें 2017 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन अदालत ने रिहा कर दिया क्योंकि वह पहले ही पर्याप्त कारावास काट चुका था। 

बिश्नोई कैसे बना गैंगस्टर
बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि डर की वजह से स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आते हैं और यहां तक ​​कि पुलिस को अपना बयान दर्ज करने वाले प्रत्यक्षदर्शी भी धमकी मिलने के बाद अदालत में मुकर जाते हैं। 2011 में युवा अकाली दल के नेता विक्की मिद्दुखेड़ा (अब मृतक) ने पंजाब विश्वविद्यालय (SOPU) के छात्र संगठन के अध्यक्ष के रूप में बिश्नोई के नाम की घोषणा की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, बिश्नोई गिरोह ने जिम्मेदारी ली और इसे पिछले साल मोहाली में मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने की कार्रवाई करार दिया। बिश्नोई गिरोह के अनुसार, उस हत्या में मूस वाला शामिल था, हालांकि पुलिस जांच में गायक की भूमिका की ओर इशारा नहीं किया गया है।बिश्नोई ने 2013 में संगठित अपराध की दुनिया में कदम रखा और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में गतिविधि शुरू की। यह 2018 में था जब उन्होंने अभिनेता सलमान खान को काले हिरण के शिकार के लिए मारने की धमकी के साथ राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है।

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