लाइव टीवी

अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ, मस्जिद के लिए मिलेगी जमीन, फैसले से AIMPLB संतुष्ट नहीं

Updated Nov 09, 2019 | 15:07 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद फैसला: अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित भूमि का अधिकार राम लला विराजमान को सौंप दिया गया है। मस्जिद के लिए अलग जमीन दी जाएगी।

Loading ...
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
मुख्य बातें
  • अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में योजना तैयार करे केंद्र, ट्रस्ट बनाए: सुप्रीम कोर्ट
  • विवादित 2.77 एकड़ जमीन का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास बना रहेगा : SC
  • सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाए: सुप्रीम कोर्ट

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद फैसला LIVE: अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को देने का आदेश दिया है, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 महीने में मंदिर बनाने की व्यवस्था करे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया था। विवादित 2.77 एकड़ जमीन का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास बना रहेगा।

Ram Mandir-Babri Masjid Ayodhya Verdict latest news today

02:52 PM : राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव  बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बन्धुत्व,विश्वास और प्रेम का है।' 

01:23 PM : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) केके मुहम्मद ने कहा, 'एएसआई द्वारा प्रदान की गई पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पहले एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था और हमें एक बार फिर नया निर्माण करना चाहिए। हम सही साबित हुए मुझे यह महसूस होता है कि (उन्होंने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर मौजूद था), मुझे लोगों के एक समूह द्वारा घृणित किया गया। यह ठीक उसी तरह का निर्णय है जैसा हम सभी चाहते थे।'

01:11 PM : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह मामला दशकों से चल रहा था और यह सही निष्कर्ष पर पहुंच गया है। इसे जीत या हानि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं।'

ये भी पढ़ें: राम मंदिर के इतिहास में जानिए क्यों ऐतिहासिक है 9 नवंबर की तारीख

01:10 PM : श्री श्री रविशंकर ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह मामला लंबे समय से चल रहा था और आखिरकार यह निष्कर्ष पर पहुंच गया है। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए।'

01:09 PM : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया 

01:08 PM : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमाल फारुकी ने कहा, 'इसके बदले हमें 100 एकड़ जमीन भी दे दो तो कोई फायदा नहीं है। हमारी 67 एकड़ जमीन पहले ही अधिग्रहण की गई है, हमको दान में क्या दे रहे वो? हमारी 67 एकड़ जमीन लेने के बाद 5 एकड़ दे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है?' 

12:37 PM : बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वसम्मति से आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी समुदायों और धर्म के लोगों से अपील करता हू कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारते हुए शांति और सौहार्द से परिपूर्ण एक भारत-श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहें। दशकों से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। मैं भारत की न्याय प्रणाली व सभी न्यायमूर्तियों का अभिनन्दन करता हूं।' 

12:09 PM : कांग्रेस ने कहा, 'अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है। हम अपने संविधान में संबंधित सभी पक्षों और सभी समुदायों से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और भाईचारे की भावना का पालन करने और शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। यह हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम सभी के बीच आपसी सम्मान और एकता की हमारी परंपरा को फिर से स्थापित करें, जिसने युगों से हमारे समाज को परिभाषित किया है।' सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है।

12:00 PM : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने कहा, 'फैसले का सम्मान है, लेकिन फैसला संतोषजनक नहीं है। उस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। समीक्षा याचिका के लिए जाना है या नहीं, इसके लिए हम वरिष्ठ वकीलों और राजीव धवन के साथ विचार करेंगे। हम पूरे फैसले से असंतोष नहीं हैं, लेकिन इसके कुछ हिस्से से हैं।

ये भी पढ़ें: Ayodhya verdict पर एएसआई के पूर्व चेयरमैन के के मोहम्मद का बयान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला परफेक्ट

11:50 AM : कार्तिक चोपड़ा, प्रवक्ता, निर्मोही अखाड़ा ने कहा, 'निर्मोही अखाड़ा आभारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 150 वर्षों की हमारी लड़ाई को मान्यता दी और केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मस्थान मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है।'

11:48 AM : अयोध्या मामले में पक्षकारों में से एक इकबाल अंसारी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं।'

11:36 AM : मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, 'हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरी तरह से इसे देखेंगे और फिर तय करेंगे कि भविष्य में क्या कदम उठाना है। कई पहलू हैं जिन्हें हम अभी नहीं कह सकते हैं। हम राष्ट्र के लिए संयम और शांति की अपील करते हैं।'

ये भी पढ़ें: 1987 में ही बाबरी मस्जिद हो जाती शिफ्ट, लेकिन अशोक सिंघल को इस फैसले के लिए पड़ी थी RSS प्रमुख से डांट

11:25 AM : हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर मुसलमानों को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने के लिए कहा है।' हिंदू महासभा के वकील वरुण कुमार सिन्हा, 'यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस फैसले के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने विविधता में एकता का संदेश दिया है।'

11:16 AM :  सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3-4 महीने के भीतर केंद्र सरकार ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करे और विवादित स्थल को मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दे और अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का एक उपयुक्त वैकल्पिक भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा।

11:10 AM : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित भूमि राम लला को देनी चाहिए। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन मिलनी चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ जमीन मिलेगा।

11:05 AM : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के 3 हिस्से किए, ये तार्किक नहीं है। SC का कहना है कि विवादित स्थल को तीन भागों में विभाजित करने में इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत था। मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश। केंद्र सरकार 3 महीने में स्कीम बनाए।

11:03 AM : 1949 में मूर्तियों को रखकर मस्जिद का विध्वंस करना कानून के विपरीत है।

ये भी पढ़ें: अयोध्या मामले में SC के ऐतिहासिक फैसले पर कुमार विश्वास ने कही ये बात

11:00 AM : इस बात के प्रमाण हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले राम चबूतरा, सीता रसोई की पूजा हिंदुओं द्वारा की जाती थी। बाहरी चबूतरे पर भी हिंदुओं का कब्जा था।

10:56 AM : मुसलमानों द्वारा नियमित शुक्रवार नमाज का सबूत। 1856 तक लगातार नमाज का कोई सबूत नहीं। 

10:54 AM : दिसंबर 22-23, 1949 में केंद्रीय गुंबद के अंदर मूर्तियों को रखने को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा चुनौती दी गई। SC का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा बरकरार है।

10:48 AM : अयोध्या राम की जन्मभूमि इस पर सवाल नहीं। इसका किसी ने विरोध नहीं किया। हिंदू आस्था गलत होने के प्रमाण नहीं। हिंदू अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, मुसलमान इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं का विश्वास है कि भगवान राम का जन्म निर्विवाद रूप से यहां हुआ था। हिंदुओं की आस्था और विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे हुआ था।

10:44 AM : CJI ने कहा, 'ASI की रिपोर्ट खारिज नहीं कर सकते। ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मिले। ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा था। एएसआई की रिपोर्ट ने हालांकि इसका जवाब नहीं दिया कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग संदेह से परे है और इसके निष्कर्षों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।'

10:42 AM : भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसले को पढ़ते हुए कहा: इस न्यायालय को विश्वास को स्वीकार करना चाहिए और उपासकों के विश्वास को स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट को संतुलन बनाए रखना चाहिए।

10:40 AM : निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज। निर्मोही अखाड़ा सेवादार भी नहीं है। निर्मोही अखाड़ा ने देरी से याचिका खारिज की।

10:37 AM : भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 'बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने किया था। न्यायालय के लिए धर्मशास्त्र के क्षेत्र में आना अनुचित है।' 

10:33 AM :  अयोध्या पर फैसला आना शुरू। शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज। सर्वसम्मति से लिया फैसला। CJI पढ़ रहे हैं फैसला। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, 'हमने 1946 के फैजाबाद कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शिया वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है।'

10:31 AM : वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरन, सीएस वैद्यनाथन, राजीव धवन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मामले में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकील अदालत में पहुंचे। अब कभी भी आ सकता है फैसला।

10:16 AM : अयोध्या भूमि मामले में फैसला देने वाले सभी 5 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ ही मिनटों में आने वाला है फैसला।

10:16 AM : लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, 'मानवता और संविधान भी हमारा धर्म है। हमें एकता,भाईचारे और प्रेम के साथ अपना हर धर्म निभाना है। जो भी फैसला हो उसका आदर करते हुए हर हिंदुस्तानी का फैसला शांति, एकता व अहिंसा के मार्ग पर चलने का ही होगा। आओ मिलकर दुनिया को दिखा दें ये गांधी का देश है, यहां एकता का परिवेश है।

10:04 AM : राजस्थान सरकार: अजमेर जिले में धारा 144 लागू; सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे

10:01 AM : अयोध्या फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी को मानना चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम सभी से अपील करते हैं कि नकारात्मक माहौल न बनाएं, सौहार्द बनाए रखा जाए।'

10:00 AM : गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के प्रमुख अरविंद कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

09:49 AM : मायावती ने ट्वीट किया, 'अयोध्या प्रकरण अर्थात रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद के सम्बंध में फैसले पर इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, जिस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया जाने वाला है। सभी लोगों से पुनः अपील है कि वे कोर्ट का फैसला स्वीकार करें व इसका सम्मान करें तथा शान्ति  बनाए रखें।'

09:44 AM : भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में होने वाला 'दिवाली मिलन स्मारक' रद्द हो गया है।

09:42 AM : अयोध्या के जिलाधिकारी, अनुज कुमार झा ने कहा, 'विवादित स्थल को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, हमने इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं, शहर में सेना तैनात की गई है। शहर में सब कुछ सामान्य है, हम नकारात्मक तत्वों पर नजर रखेंगे।'

09:29 AM : राजस्थान सरकार: बूंदी में धारा 144 लागू; आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। जयपुर कमिश्नरेट में आज सुबह 10 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं स्थगित रहेंगी।

09:27 AM : ओडिशा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक ने ट्वीट किया, 'अयोध्या के फैसले से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए सभी से अपील। आइए हम शांति और सद्भाव में रहें। भाईचारे की भावना हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की पहचान है।' 

09:09 AM : आशुतोष पांडे, एडीजी (अभियोजन) यूपी पुलिस ने कहा, 'भक्त श्री रामलला के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। सभी बाजार खुले हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अर्धसैनिक बल, आरपीएफ और पीएसी की 60 कंपनियां और 1200 पुलिस कांस्टेबल, 250 सब-इंस्पेक्टर, 20 उप-एसपी और 2 एसपी तैनात हैं। सुरक्षा निगरानी के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग, सार्वजनिक पता प्रणाली, 35 सीसीटीवी और 10 ड्रोन तैनात हैं।' 

09:04 AM : प्रियंका गांधी ने कहा, 'जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या मामले पर आज उच्चतम न्यायालय का फैसला आने वाला है। इस घड़ी में न्यायालय का जो भी निर्णय हो, देश की एकता, सामाजिक सद्भाव, और आपसी प्रेम की हजारों साल पुरानी परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये महात्मा गांधी का देश है। अमन और अहिंसा के संदेश पर कायम रहना हमारा कर्तव्य है।'

08:58 AM : आईडी शुक्ला, ज्वॉइंट सीपी ने कहा, 'दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिकों की मदद से सुरक्षा के उचित उपाय किए हैं। कहीं किसी तरह की गड़बड़ी का सवाल नहीं है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सुरक्षा हो या वीआईपी-वीवीआईपी की सुरक्षा हो, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।' 

08:57 AM : कर्नाटक: हुबली-धारवाड़ शहरों में धारा 144 लागू और शराब की बिक्री की रोक लगी

08:38 AM : उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP), ओपी सिंह ने कहा, 'हमने विश्वास निर्माण के उपाय किए हैं, हमने राज्य भर में लगभग 10,000 बैठकें धार्मिक नेताओं और नागरिकों के साथ कीं। हम राज्य के लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाने की अपील कर रहे हैं।'

08:36 AM : संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं। वो RSS के नेताओं से बात करेंगे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। 1 बजे मीडिया को करेंगे संबोधित।

08:27 AM : राजस्थान: जैसलमेर में सीआरपीसी की धारा-144 (एक क्षेत्र में 4 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना), 30 नवंबर 2019 तक लागू

08:20 AM : अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले आज कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक हो रही है जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी का रुख तय होगा।

08:15 AM : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे मीडिया में अयोध्या को लेकर कोई बयान न दें। ममता बनर्जी अपना बयान जारी करेंगी जो पार्टी लाइन होगी। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने के लिए कहा।

08:14 AM : अमित शाह ने अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं को रद्द किया। सुबह 10.30 बजे भाजपा प्रवक्ताओं/नेताओं की बैठक। अमित शाह नेताओं को बताएंगे कि फैसले के बाद पार्टी की लाइन क्या है। जिला स्तर के नेताओं को भी इससे अवगत कराया जाएगा।

08:11 AM : सुप्रीम कोर्ट के बाहर 500 पुलिसकर्मी + अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। जामा मस्जिद में सुरक्षा बढ़ा दी गई

07:52 AM : अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास: मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की सभी से अपील करता हूं। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि अयोध्या का फैसला किसी की हार या जीत नहीं होगा।

07:45 AM : अयोध्या फैसला: भरतपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा कल सुबह 6 बजे तक के लिए निलंबित कर दी गई है। कल तक पूरे राज्य में स्कूल बंद रहेंगे।

07:19 AM : दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। 

06:55 AM : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण के सम्बन्ध में दिए जाने वाले सम्भावित फैसले के दृष्टिगत प्रदेशवासियों से अपील है कि आने वाले फैसले को जीत-हार के साथ जोड़कर न देखा जाए। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को हर हाल में बनाए रखें।' 

06:51 AM : अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राम जन्मभूमि थाने के आसपास के क्षेत्र में भारी सुरक्षा तैनात। जमीन से आसमान तक पुलिस निगरानी की व्यवस्था। शहर के हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आसमान से ड्रोन कैमरे चप्पे-चप्पे पर नजर रखे हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2010 में पहुंचा जब पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। 2011 में कोर्ट ने विवादित स्थल को तीन भागों में विभाजित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5-जजों की पीठ ने इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 40 दिनों तक चली इस केस की सुनवाई 16 अक्टूबर को पूरी हुई।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।