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Azam Khan : टूटेगा आजम खान के जौहर विवि का गेट, भरना होगा 1 करोड़ 63 लाख रु. का जुर्माना

Updated Aug 02, 2021 | 17:18 IST

रामपुर की जिला अदालत के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) के जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University) का गेट टूटना तय हो गया है। कोर्ट ने विवि पर जुर्माना भी लगाया है।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
सपा नेता आजम खान को कोर्ट से झटका।

रामपुर (उत्तर प्रदेश) : समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) को फिर झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University) का मुख्य गेट तोड़ने का रास्ता साफ कर दिया है। रामपुर की जिला अदालत ने अपने फैसले में इसे अवैध निर्माण बताया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय पर 1 करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यही नहीं, गेट को तोड़े जाने तक विवि को प्रत्येक महीने 4 लाख 55 हजार रुपए देने होंगे। आजम खान पर आरोप है कि अपने विश्वविद्यालय के गेट के निर्माण के लिए उन्होंने सड़क का अतिक्रमण किया। बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से कराया था।

एसडीएम सदर के आदेश को आजम खान ने चुनौती दी थी
भाजपा नेता आकाश सक्सेना की अपील के बाद कोर्ट ने अपना यह फैसला दिया है। इससे पहले एसडीएम सदर ने विवि का गेट तोड़ने का आदेश दिया था। सपा नेता ने इस आदेश को जिला जज रामपुर की कोर्ट में चुनौती दी थी। आजम खान पर आरोप है कि विश्वविद्यालय का गेट बनवाने के लिए उन्होंने सड़क बंद कराया। 

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