- यूपी में 20 अप्रैल से 11 उद्योगों की शर्तों के साथ चलाने पर अनुमति
- मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान देने का निर्देश
- कामगारों में कोविड-19 लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को तुरंत देनी होगी सूचना
नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूपी सरकार भी केंद्र के साथ कदमताल कर रही है। जहां एक तरफ प्रदेश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, वहीं सरकार ने पीएम मोदी के नारे जान भी जहान भी के नारे पर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ शर्तों के साथ 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक यूनिट्स में काम शुरु करने की अनुमति दी गई है।
इन उद्योगों को छूट
- स्टील
- रिफाइनरी
- सीमेंट,
- रसायन,
- उर्वरक, वस्त्र (परिधान छोड़कर),
- फाउंड्री,
- पेपर,
- टायर,
- कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट
- चीनी मिलें।
इन शर्तों का करना होगा पालन
सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले चरण में कम से कम श्रमिकों के साथ उद्योग का संचालन करना होगा। कामगारों की संख्या किसी भी सूरत में पचास से ज्यादा नहीं होगा। हॉटस्पॉट या सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग वाले क्षेत्रों में इन इकाइयों में काम करने वालों या उनके वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक परिसर को भी प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइज कराना होगा।
साइट पर आने वाले सभी कामगारों की संख्या के हिसाब से स्क्रीनिंग के लिए इन्फ्रारेड थर्मोमीटर और थर्मल स्कैनर का इंतजाम होना चाहिए। काम करने वाले सभी लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन-पानी जरूरी होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर किसी कामगार को कोरोना के के लक्षण दिखाई दे तो जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी होगी। औद्योगिक इकाई शुरू करने से पहले न्यूनतम पांच और अधिकतम दस कर्मचारियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट रैंडम आधार पर कराना होगा।