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Sister Abhaya: सिस्टर अभया की मौत मामले में दोनों आरोपी हत्या के दोषी करार, 28 साल बाद आया फैसला

Updated Dec 22, 2020 | 12:10 IST

सिस्टर अभया की मौत मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है, फैसले में दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया गया है, सजा का ऐलान कल यानि 23 दिसंबर को किया जाएगा।

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प्रतीकात्मक फोटो

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मंगलवार को सिस्टरअभया मौत (Sister Abhaya) में अपना फैसला सुना दिया है इस मामले में दोनों आरोपी सिस्टर सेफी और फादर थॉमस कोट्टूर को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। मामले में दोनों आरोपियों का ट्रायल 10 दिसंबर को पूरा हो गया था।

इस मामले के एक अन्य आरोपी फादर जोस पुथ्रीकायिल को पिछले साल सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था फैसले सीबीआई जज के सनल कुमार ने किया, इस मामले में सजा की ऐलान बुधवार को किया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में कैथोलिक पादरी थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को चार्जशीट किया था। उन पर हत्या, सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश और अन्य आरोप लगाए गए। 

इस मामले में पिछले 28 साल से फैसले का इंतजार किया जा रहा है। मामले में मुकदमे की सुनवाई 10 दिसंबर को पूरी हुई। अदालत ने मामले में एक साल पहले मुकदमा शुरू किया। सुनवाई के लिए 49 गवाह पेश हुए, 8 अहम गवाहों ने मामले में अपना पक्ष रखा था। 

मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने साल 2008 में कोट्टूर, पूथरुकायिल और सेफी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे।

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