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Holi in UP:यूपी में 'होली' का रंग ना हो 'बेरंग', जरा नजर मार लें सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन 

Updated Mar 23, 2021 | 16:26 IST

Corona's new guideline in UP: यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है इस बार बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम, होली (Holi) पर रखना होगा इन बातों का ध्यान जरा आप भी गौर कर लें

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है
मुख्य बातें
  •  रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों एवं बस अड्डों पर यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जाएगी
  • राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश
  • कोई भी जुलूस प्रशासन से अनुमति के बाद ही आयोजित किये जा सकेंगे

देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों ने सरकार के साथ ही आम लोगों को टेंशन में डाल दिया है बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में होली का पर्व मनाया जाना है इसमें खासी भीड़भाड़ होती है ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी है। त्योहारों के दौरान सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने के लिए पहले प्रशासन की अनुमति ली जाएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है।  मंगलवार को होली को लेकर नयी गाइडलाइन जारी किया,  जिसमें बिना अनुमति किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया गया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि हर पंचायत में एक नोडल अफ़सर नियुक्त किया जाएगा जो दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखेगा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपनी कोरोना जाँच करवाएं और उसका नतीजा आने तक घर पर क्वरेन्टाइन में रहें।


एक नजर उत्तर प्रदेश सरकार की जारी गाइडलाइन पर- 

  1. कोई भी जुलूस प्रशासन से अनुमति के बाद ही आयोजित किये जा सकेंगे
  2. जुलूस के दौरान भी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा इसके अलावा आयोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी मास्क लगायें और सेनेटाइजर का प्रयोग करें
  3. राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश
  4. जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं, वहां से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा
  5. जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी
  6. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों एवं बस अड्डों पर यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जाएगी
  7. कोरोना वैक्सीनेशन को कार्य तेजी से कराया जाए और वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए
  8. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ करने पर रोक
  9. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
  10. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी
  11. कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग को तेजी से किया जाए. जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं, उनकी तेजी से पहचान की जाए

गौर हो मंगलवार को कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल आया। देश में 24 घंटों में कोरोना के 40,715 नए मामले सामने आए देश में अब तक कुल 1,16,86,796 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

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