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Maharashtra covid 19 guidelines: वैक्सीनेट लोगों के लिए प्रतिबंधों में ढील; हवाई यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश, जानें

Updated Nov 27, 2021 | 17:55 IST

Maharashtra COVID rules: महाराष्ट्र सरकार ने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों की घोषणा की है। पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को कई प्रकार की छूट दी गई हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
मुख्य बातें
  • महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंध और अनुमतियां जारी की हैं
  • विदेश यात्रियों को भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 से लेकर 1000 तक का जुर्माना लगेगा

Mumbai Covid Guidelines: कोविड 19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कम प्रतिबंधों के साथ आर्थिक, सामाजिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने की घोषणा की है। ये खासकर उन लोगों के लिए हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम या सभा आदि में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में चढ़ने की अनुमति होगी।

इसके अलावा किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। राज्य के सभी घरेलू यात्रियों को या तो कोविड 19 का टीका लगा होना चाहिए या 72 घंटे के लिए वैध एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बंद मैरिज हॉल और कन्वेंशन हॉल आदि में 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति दी है। खुली जगह में 25 फीसदी और लोगों को अनुमति दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिस पर कोविड के उचित व्यवहार का उल्लंघन करने का जुर्माना लगाया जाता है, उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संगठन के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता पाया जाता है, तो अधिकारियों के पास न केवल संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की शक्ति होगी, बल्कि संस्था पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

यदि कोई टैक्सी या निजी परिवहन के अंदर कोरोना वायरस दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो चार पहिया वाहन या किसी भी बस के अंदर न केवल व्यक्ति बल्कि सेवा प्रदान करने वाले ड्राइवर, हेल्पर या कंडक्टर पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 26 नवंबर, 2021 को महाराष्ट्र में 852 नए कोरोनो वायरस मामले आए और 34 मौतें दर्ज की गईं। वर्तमान में राज्य में 8106 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, स्वस्थ होने की दर 97.7 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 2.12 प्रतिशत है। 

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