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Covid-19 Guidelines: आज से लागू होगा गृह मंत्रालय का आदेश, 31 मार्च तक जारी रहेंगी नई गाइडलाइंस

Updated Mar 01, 2021 | 06:00 IST

देश में आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस भी लागू हो रही है, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।

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तस्वीर साभार:&nbspAP, File Image
Covid-19 Guidelines: आज से लागू होगा गृह मंत्रालय का आदेश, 31 मार्च तक जारी रहेंगी नई गाइडलाइंस

नई दिल्‍ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर देखी जा रही तेजी के बीच आज (सोमवार, 1 मार्च) से कोविड-19 के वैक्‍सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक की उम्र के उन लोगों को टीका लगाया जाना है, जिन्‍हें पहले से कोई अन्‍य बीमारी है। आज से ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस भी लागू हो रही है, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बीते कुछ महीनों से हर माह के आखिर में कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी किया जाता रहा है। इस बार गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्‍हीं गाइडलाइंस को जारी रखने का फैसला लिया गया, जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए घोषित किया गया था। इसकी अवधि अब बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है और यह आज से प्रभावी हो रहा है। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्‍य सरकारों से निगरानी और पीसीआर टेस्‍ट बढ़ाने के लिए कहा गया है।

31 मार्च तक लागू रहेगी ये गाइडलाइंस

इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया गया है। यह आज से लागू हो रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्‍न राज्‍यों से आने वाले लोगों के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत उन्हें अधिकतम 72 घंटे तक का निगेटिव कोरोना रिपोर्ट पेश करना है। इसके बिना उन्हें राज्यों में प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्‍यों से 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर जरूरी सावधानियां बरतने को कहा गया है।

देश में आज से लागू हो रहे केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक, सामाजिक/धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों पर 200 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। वहीं, खुले स्थलों पर जैसे मैदान या बड़े आकार के भवनों में क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति को लेकर पहले ही निर्देश जारी किया गया है। ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र की ओर से जारी SOP के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्‍यों से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बढ़ाने को भी कहा है।

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