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पंजाब में वीकेंड, नाइट कर्फ्यू खत्‍म, रेस्‍टोरेंट, स्‍पा भी खुलेंगे, पर वैक्‍सीन है जरूरी, जानें डिटेल्‍स

Updated Jul 09, 2021 | 18:40 IST

पंजाब में सरकार ने वीकेंड और नाइट कर्फ्यू समाप्‍त करने की घोषणा की है। साथ ही रेस्‍टोरेंट, स्‍पा सहित अन्य गतिविधियों को भी खोलने की अनुमति दी है, पर यहां आने वालों के लिए वैक्‍सीन की कम से कम 1 डोज जरूरी होगी।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह
मुख्य बातें
  • पंजाब में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू समाप्‍त करने का फैसला लिया गया है
  • रेंस्‍टोरेंट, स्‍पा, सिनेमा हॉल, जिम सहित कई गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है
  • पर यहां आने वाले कर्मचारियों और अन्‍य लोगों के लिए वैक्‍सीन की कम से कम एक डोज जरूरी होगी

चंडीगढ़ : कोविड-19 के मामलों में कमी के बीच देश के विभिन्‍न राज्‍यों में प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। पंजाब में भी इस दिशा में कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत साप्‍ताहिक और नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। रेस्‍टोरेंट, स्‍पा सहित अन्‍य गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही विभिन्‍न कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की अनुमति भी दी गई है, पर इसमें मेहमानों की संख्‍या निर्धारित की गई है।

वैक्‍सीन है जरूरी

पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार को जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक, साप्‍ताहिक कर्फ्यू अब नहीं होगा। साथ ही रात के समय लगने वाले कर्फ्यू से भी छूट दी गई है। बार, जिम, सिनेमा हॉल, रेस्‍टोरेंट, स्‍पा, चिड़‍ियाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स, म्‍यूजियम आदि को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, पर यहां कर्मचारी के साथ-साथ वे लोग जा सकेंगे, जिन्‍होंने कोविड वैक्‍सीन की कम से कम एक डोज ली है।

इसके अतिरिक्‍त बड़े आयोजनों और सभाओं की भी अनुमति दी गई है। लेकिन परिसर के भीतर ऐसे जमावड़े में जहां 100 लोगों की संख्‍या निर्धारित की गई है, वहीं बाहर इस तरह के आयोजनों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इन तमाम गतिविधियों के दौरान हालांकि लोगों को कोविड-19 से संबंधित नियमों, जैसे- मास्‍क लगाने, सोशल डिस्‍टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। नियमों का उल्‍लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

खुल सकेंगे कॉलेज, कोचिंग संस्‍थान

पंजाब में स्‍कूल हालांकि अभी बंद रहेंगे, पर कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और उच्‍च शिक्षा के अन्‍य संस्‍थानों को संबंधित क्षेत्र के उपायुक्‍तों की अनुमति से खोलने की अनुमति होगी। यहां भी सर्टिफिकेट देना होगा कि संबंधित संस्‍थानों के सभी श‍िक्षकों, शिक्षण से जुड़े अन्‍य स्‍टाफ और स्‍टूडेंट्स ने दो सप्‍ताह पहले कम से कम कोविड-19 की एक डोज ले ली है। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने 20 जुलाई को एक बार फिर हालात की समीक्षा किए जाने की बात कही है।

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