सूरत : विदेश से लौटने के बाद कांग्रेस (Congress) पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) गुरुवार को एक आपराधिक मानहानि मामले (criminal defamation case) में सूरत की अदालत में पेश हुए। लेकिन आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अगली सुनवाई में पेशी से छूट दी गई है।
लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों है' जिस पर भाजपा विधायक पूर्णेष मोदी ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 499/500 के तहत शिकायत दर्ज की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था।
कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को तलब किया गया था, इसलिए वह यहां आए हैं। कानून को अपना काम करने दें। हम देखेंगे कि अदालत कब फैसला लेगी। जज जो कहेंगे वही किया जाएगा।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि एक लोकतंत्र में, सत्ता में पार्टी को विपक्ष की आलोचना को सहन करना चाहिए। राहुल जी ने कहा था कि ललित मोदी और नीरव मोदी चोर हैं और नरेंद्र मोदी एक विफलता हैं। बीजेपी ने उनके बयान को मोदी समुदाय से जोड़ा और उनका अपमान किया।
गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया ने बताया कि राहुल 10 अक्टूबर को सूरत में और 11 अक्टूबर को अहमदाबाद में अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए एक स्थानीय बीजेपी पार्षद ब्रह्मभट्ट द्वारा दायर एक मामले में अहमदाबाद की अदालत में पेश होंगे।
राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने भी मामला दायर किया है। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को मुंबई की भिवंडी अदालत में भी ले जाया गया है।