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दिल्ली सरकार ने शराब पर लगाई 'स्पेशल कोरोना फीस', आज से होगी 70 फीसदी मंहगी

Updated May 05, 2020 | 07:24 IST

Corona cess on Liquor: दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी कोरोना टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में आज से शराब 70 फीसदी मंहगी हो जाएगी।

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दिल्ली सरकार ने शराब पर लगाई 'स्पेशल कोरोना फ़ीस'
मुख्य बातें
  • केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का लिया फैसला
  • दिल्ली सरकार का ये फैसला मंगलवार से होगा लागू, 70 फीसदी मंहगी हो जाएगी शराब
  • सोमवार को छूट मिलने के साथ ही शराब की दुकानों पर देखी गईं थी लंबी कतारें

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी कोरोना टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में आज यानि मंगलवार से शराब 70 फीसदी मंहगी हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में अब शराब एमआरपी से 70 फीसद अधिक मंहगे दर पर मिलेगी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी शराब पर कोविड-19 सेस लगाने की बात कही थी।

शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई थी धज्जियां

दरअसल तीन चरणों के लॉकडाउन के बाद जब सोमवार को राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में शराब की दुकानें खोली गईं तो लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखी गईं जिस वजह से दिल्ली में कई दुकानों को बंद भी करना पड़ा। दिल्ली पुलिस को कश्मीरी गेट और चंदन नगर (विवेक विहार के पास) में  तो हल्की लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। यहां बड़ी संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमा हो गए थे। बाद में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दुकान मालिकों को जिम्मेदारी लेनी होगी और अगर किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है तो दुकान सील कर दी  जाएगी।

तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद खुली दुकानें

कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है जो अब तीसरे चरण में पहुंच गया है। सरकार ने राजस्व के हो रहे नुकसान के मद्देनजर लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की ढील दी। इसी के तहत सोमवार को जैसे ही दुकानें खुली तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी जिससे दुकानों के बाहर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही मिनट बाद दुकानों को बंद करना पड़ गया।

गृह मंत्रालय के नियम हैं सख्त

आपको बता दें कि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को मॉल और बाजार परिसर छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आबकारी विभाग के अनुसार, एजेंसियों को एक हलफनामा देना होगा कि शराब की दुकानें खोलते हुए वह गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे।

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