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गुंजन सक्सेना फिल्म एयरफोर्स की इमेज को खराब करती है, दिल्ली हाईकोर्ट में सरकारी दलील

DELHI HIGH COURT
Updated Sep 02, 2020 | 12:18 IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फिल्म में भारतीय वायु सेना के अपमान का आरोप लगाया गया था।

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दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार किया। केन्द्र ने अपनी याचिका में कहा था कि यह फिल्म भारतीय वायु सेना की गलत छवि पेश कर रही है। केन्द्र ने उच्च न्यायालय से कहा कि फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ से भारतीय वायु सेना की छवि को नुकसान क्योंकि उसमें दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भेदभाव होता है।

उच्च न्यायालय ने फिल्म का प्रसारण रोकने के आग्रह वाली केन्द्र की याचिका पर ‘धर्मा प्रोडक्शन’, नेटफ्लिक्स और पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 18 तारीख के लिए तय की गई है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में वेब प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में केंद्र ने कहा कि इस फिल्म में भारतीय वायु सेना की छवि को खराब करके दिखाया गया है। इसके लिए केंद्र ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्र सरकार की इस याचिका को खारिज करते हुए उनकी मांग को कोर्ट ने पिलहाल ठुकरा दिया है साथ ही इस फिल्म के मेकर्स से जवाब मांगा है।

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