लाइव टीवी

Delhi Metro में सफर के दौरान न करें ये गलतियां, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना; जानें- डिटेल्स

delhi metro, dmrc, delhi news, delhi
अभिषेक गुप्ता | Principal Correspondent
Updated Sep 25, 2022 | 15:09 IST

Delhi Metro Rules and Regulations: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) के दिल्ली मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के तहत कुछ अपराध और शास्तियां आते हैं।

Loading ...
delhi metro, dmrc, delhi news, delhidelhi metro, dmrc, delhi news, delhi
तस्वीर साभार:&nbspAP, File Image
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

Delhi Metro Rules and Regulations: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर के दौरान हर यात्री को कुछ नियम-कायदों का पालन करना होता है। अगर आप इन्हें नहीं मानते हैं और उल्लंघन करते हैं, तब आप पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ स्थितियों में तो टिकट जब्त कर गाड़ी से बाहर तक किया जा सकता है। 

दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) के दिल्ली मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के तहत कुछ अपराध और शास्तियां आते हैं। कौन सी धारा के तहत क्या अपराध और जुर्माना आता है? आइए, जानते हैं:

  • धारा 59 के तहत शराब पीना, उपद्रव करना, थूंकना, गाड़ी की फर्श पर बैठना या फिर लड़ाई-झगड़ा करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगने के साथ यात्री का टिकट/पास जब्त कर उसे गाड़ी से बाहर किया जा सकता है।
  • धारा 62 के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन में किसी भी तरह का प्रदर्शन, बोगी या सवारी डिब्बे में लिखने या फिर चिपकाने के साथ बाहर निकलने से मना करने पर क्रमशः प्रदर्शन से निष्कासन, डिब्बे से बाहर या फिर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
  • महिला डिब्बे में अवैध तरीके से घुस जाने पर 250 रुपए का जुर्माना लगता है। 
  • किसी मेट्रे कर्मचारी की ड्यूटी में विघ्न डालने पर 500 रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ती है।
  • मेट्रो में किसी चीज की अनाधिकृत बिक्री करने पर 400 रुपए और टिकट को अवैध रूप से बेचने पर 200 रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। साथ ही टिकट भी जब्त किया जा सकता है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।