- आपातकालीन स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 14 और 15 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल
- सुप्रीम कोर्ट की ओर गठित पैनल की ओर से दिया गया था आदेश
- निर्माण कार्य पर रोक बरकरार, लोगों को घर में रहने की सलाह
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई प्रदूषण रोधी समिति (ईपीसीए) ने खराब वायु गुणवत्ता का संज्ञान लेते हुए दिल्ली- एनसीआर में स्कूलों को अगले दो दिन बंद रखने का आदेश दे दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण आपातकालीन स्तर पर पहुंचता देख स्कूलों को 15 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने जितना संभव हो घर में रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण की ओर से दिल्ली-एनसीआर में 'हॉट-मिक्स प्लांट्स' और 'स्टोन-क्रशर' पर लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। बीते 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक बरकरार रखने के आदेश दिए थे।
एएनआई के अनुसार बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच 14 और 15 नवंबर को गौतमबुद्धनगर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी दो दिन स्कूल बंद रहने की खबर सामने आई है।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित होने के बाद सभी स्कूलों को चार दिन के लिए बंद कर दिया था। हवा में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद 5 नवंबर को स्कूल फिर खुले थे।