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पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में नामांकन रद्द करने के मामले में बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका खारिज

Dismissed soldier Tej Bahadur's petition against PM Modi for cancellation of nomination in Lok Sabha election 2019
Updated Nov 24, 2020 | 13:40 IST

लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने का मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।

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Dismissed soldier Tej Bahadur's petition against PM Modi for cancellation of nomination in Lok Sabha election 2019Dismissed soldier Tej Bahadur's petition against PM Modi for cancellation of nomination in Lok Sabha election 2019
सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को मंगलवार को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की बैंच ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी।

बैंच ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था। तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था।

हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था। तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था । उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है।

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