लाइव टीवी

'शिवलिंग' का मजाक न उड़ाएं, यह आस्था का विषय है, प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत

Updated May 23, 2022 | 18:48 IST

कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि 'शिवलिंग' को 'तमाशा' नहीं कहा जा सकता है। यह हमारी आस्था का विषय है। इसलिए इसका मजाक न उड़ाएं।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspANI
कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शिवलिंग को तमाशा न बनाएं

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सोमवार कहा कि 'शिवलिंग' हमारी आस्था का विषय है। हमारी पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वह एक 'शिव भक्त' हैं। सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है लेकिन हमारे अपने धर्म का अपमान करने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने आगे कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव हों या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, 'शिवलिंग' को 'तमाशा' नहीं कहा जा सकता है। यह आस्था का विषय है। दुर्भाग्य से, हमारी पार्टी के कुछ नेता खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश में 'शिवलिंग' का मजाक उड़ा रहे हैं।

गौर हो कि इस मामले में जिला जज एके विश्वेश की कोर्ट ने इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी। हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला जज एके विश्वेव की अदालत इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। उन्होंने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है, इसलिए मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति जताए।

Gyanvapi Case: काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत दायर करगें नई याचिका, मांगेंगे 'शिवलिंग' की पूजा की इजाजत

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि यह मुकदमा चलाने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के नियमित पूजन-अर्चन के लिए अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने सोमवार को याचिका दायर की।

Gyanvapi Case: जिस वजूखाने में मिला शिवलिंग, वहां वजू करने वालों पर हो FIR, कोर्ट में आवेदन

तिवारी ने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ की तरफ से आया हूं। मैंने आज एक याचिका दाखिल कर अदालत से बाबा के नियमित दर्शन पूजन की मांग की है। मुझे बाबा के राग, भोग, सेवा और भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाय। वहीं, जिला शासकीय वकील महेंद्र पांडे की ओर से परिसर में स्थित मानव निर्मित तालाब के पानी में से मछलियों को हटाने और वजूखाने की पाईप लाइन को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका गत मंगलवार को दाखिल की गई थी। पांडे की यचिका पर भी अदालत द्वारा सुनवाई होनी है।
 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।