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बढ़ते कोविड के चलते मास्क पहनना फिर हुआ अनिवार्य, जानिए किन राज्यों में क्या हैं नियम

Updated Apr 27, 2022 | 16:50 IST

भारत में कोविड 19 के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से कई राज्यों सरकारों ने फिर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कुछ ने तो जुर्माने का भी ऐलान किया है।

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मास्क पहनना फिर हुआ अनिवार्य (तस्वीर-istock)

भारत में कोरोना वायरस ने फिर अपना सिर उठना शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें इसके रोकथाम के लिए कदम उठा रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने एतियात बरतने के लिए फिर से सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली और चंडीगढ़ में तो मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माने का भी ऐलान किया गया है। नीचे जानिए कौन से राज्यों ने क्या नियम बनाए हैं।

दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा 22 अप्रैल को फिर से मास्क नियम लाया गया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार ने 18 अप्रैल को कोरोना मामलों की वृद्धि के बीच राजधानी लखनऊ और गौतम बौद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत समेत 6 एनसीआर जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। 

 केरल : देश भर में बढ़ते कोरोना के बीच केरल सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थलों और वाहनों में मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला नवीनतम राज्य बन गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के अनुसार आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं है। आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत उल्लंघन दंडनीय होगा।

कर्नाटक: 25 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि हम लोगों से अनावश्यक मीटिंग या सभाओं से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कह रहे हैं।

हरियाणा: हरियाणा सरकार ने 18 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले चार जिलों में फिर से फेस मास्क नियम लागू किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम और तीन अन्य जिलों फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

पंजाब: पंजाब सरकार ने 21 अप्रैल को मास्क पहनने का नियम वापस लाया और फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ते कोरोना के ​​मामलों के कारण, पंजाब के सभी निवासियों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर फेस मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

तेलंगाना: राज्य सरकार ने देश के अन्य हिस्सों में कोविड मामलों में वृद्धि के कारण 21 अप्रैल को मास्क नियम बहाल कर दिया। मास्क नियम को निरस्त करने के एक महीने से भी कम समय के बाद वापस लाया गया था-कम से कम बड़े समारोहों में लोगों के लिए।

चंडीगढ़: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 25 अप्रैल को बंद वातावरण में एक बार फिर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया। प्रशासन ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
 

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