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आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सजा पर फैसला

Updated May 21, 2022 | 15:31 IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया में है। वे जेबीटी घोटाले में 10 जेल की सजा काट चुके हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला

नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सजा कितनी होगी 26 मई को इस पर फैसला होगा। दो दिन पहले बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 

गौर हो कि पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल थी। चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई थी। वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त कर ली थी। जब्त संपत्तियों फ्लैट, प्लॉट और जमीन हैं। यह संपत्तियां पंचकूला, सिरसा और नई दिल्ली में हैं।

गौर हो कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को वर्ष 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। वे दिल्ली की तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर पिछले साल ही बाहर आए थे।

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