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Hijab Row: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Updated Feb 11, 2022 | 11:10 IST

कर्नाटक में हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और यह अब सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंच गया है। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
HC के आदेश के खिलाफ कर्नाटक के छात्रों ने SC का रुख
मुख्य बातें
  • कर्नाटक में हिजाब का मामला लगातार पकड़ता जा रहा है तूल
  • हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र
  • कोर्ट ने मामला लंबित होने तक छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी है

Hijab controversy: हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ कर्नाटक के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा गया था कि जब तक मामला लंबित है, तब तक छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक में कुछ छात्रों ने हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कही अहम बात

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर्नाटक हाई कोर्ट के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। वकील देवदत्त कामत की दलील पर सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट को सुनने दिया जाय। एसजी ने कहा कि जब ऑर्डर ही नहीं आया है तो कैसे चुनौती दी जा रही है। इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए। एसजी तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनेंगे।

हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉलेजों में छात्रों के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यों में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन छात्रों को ऐसा कोई भी कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो मामला लंबित होने तक धार्मिक हो।

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कोर्ट ने कही थी ये बात

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम एक आदेश पारित करेंगे जिससे संस्थानों को शुरू होने दिया जाए, लेकिन जब तक मामला यहां लंबित है, कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं दे सकता है। शांति और शांति बनाए रखी जानी चाहिए।' इस बीच, सरकार ने सोमवार से चरणबद्ध तरीके से विरोध के चलते बंद हुए स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला किया। कक्षा 1-10 के छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और उन कॉलेजों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, जहां हिजाब का मुद्दा बढ़ा है।

ऐसे पकड़ा मामले ने तूल

कर्नाटक के तटीय शहर उडुपी में एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रबंधन के बाद कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद शुरू हो गया था, जिसमें छह मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया था। यह मुद्दा हिंदू कॉलेज के छात्रों के साथ भगवा स्कार्फ पहने और भगवा झंडे लहराते हुए एक बड़े विवाद में बदल गया। हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने पहले कहा था कि समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पहनने चाहिए।

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