लाइव टीवी

रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, बस और ट्रक चल सकते हैं: गृह मंत्रालय

Updated Jun 12, 2020 | 20:01 IST

गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक 1 के दौरान रात नौ से सुबह पांच तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी लेकिन माल ढोने वाले ट्रकों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

Loading ...
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध
मुख्य बातें
  • गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश
  • रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा
  • बसों और ट्रकों तथा अन्य मालवाहक वाहनों पर लागू नहीं होगा नियम

नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि देश में जारी ‘अनलॉक-1’ के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को भेजे संदेश में यह भी कहा कि रात के दौरान लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लोगों को एकत्र होने से रोकने और भौतिक दूरी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान को लाने-ले जाने पर रोक का नहीं है।

पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश
उन्होंने कहा कि देशभर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर गृह मंत्रालय ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच राजमार्गों पर लोगों और वाहनों की की गतिविधियों पर रोक लगा रहे हैं जिससे उनके सुगम आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है।

इन वाहनों पर लागू नहीं होगा नियम

 उन्होंने कहा, ‘मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर लोगों को एकत्र होने से रोकने और भौतिक दूरी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।’ भल्ला ने कहा, ‘प्रतिबंध माल चढ़ाने/माल उतारने (आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान लाने-ले जाने के तहत), राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और ट्रकों तथा अन्य मालवाहक वाहनों, या बसों, ट्रेनों तथा विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होता।’

राज्यों को सलाह

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि तदनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के आवागमन को न रोकें। इस संबंध में जिला और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पहले 24 मार्च को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद इसे तीन मई तक विस्तारित किया गया और फिर इसे 17 मई तक विस्तारित कर दिया गया। फिर इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया।

वर्तमान में लॉकडाउन केवल निषिद्ध क्षेत्रों तक सीमित है और यह 30 जून तक जारी रहेगा। अब काफी हद तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और खेल गतिविधियों को अनुमति है जिसे गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-1’ करार दिया था।
भाषा

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।