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How to Apply for Voter ID Online/Offline: वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन

Updated Oct 23, 2020 | 16:13 IST

How to Apply for Voter ID Online/Offline: आप अगर 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। यहां जानिए आप वोटर कार्ड के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। 

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के उपाय

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से अधिक आयु का है, देश के किसी भी चुनावों में अपना वोट डालने के लिए पात्र है। भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को अधिकार देता है, जो सार्वभौमिक मताधिकार या मतदान का अधिकार है। भारत के सभी नागरिक अपने धर्म, जाति, पंथ, आर्थिक स्थिति आदि के बावजूद, बिना भेदभाव के मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

भारत में चुनावों में विभिन्न स्तरों के चुनावों में मतदाताओं को अपना वोट डालने की जरूरत होती है:- राष्ट्रीय स्तर के चुनाव, राज्य स्तरीय चुनाव, जिला स्तरीय चुनाव, स्थानीय स्तर के निकाय चुनाव और भी कई तरह के चुनाव।

मतदान नियमों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक वोट डालने के लिए पात्र है। वोट देने के इच्छुक व्यक्ति के पास वोटर आईडी या ईपीआईसी कार्ड या फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। आप अपने रजिस्टर्ड निर्वाचन क्षेत्र में ही मतदान कर सकते हैं।  रजिस्टर्ड निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि मतदाताओं को एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में खुद को रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता है, जो उनके निवास स्थान के पास होना चाहिए। उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र से, ऑथरिटी उन्हें एक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या फोटो चुनाव आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड प्रदान करेगा।

वोटर आईडी बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. हाल ही में पासपोर्ट के आकार की एक तस्वीर
  2. उम्र और पहचान का प्रमाण पत्र
  3. निवास का प्रमाण पत्र

यहां जानिए कोई व्यक्ति द्वारा वोटर कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में नीचे स्पेट बाय स्टेप जान सकते हैं:-

नीचे जानिए वोटर कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन

 

 

STEP 1
ऑफलाइन विधि

चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास उपलब्ध फॉर्म को भरकर आवेदन करें। यह फॉर्म नि: शुल्क है या स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है।

STEP 2
ऑनलाइन विधि

Eci.nic.in या ceodelhi.gov.in, या संबंधित राज्यों की CEO की वेबसाइटों पर लॉग ऑन करें।

STEP 3
'ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण' (Online Voter Registration) टैब पर क्लिक करें 

एक नए यूजर्स को साइन अप करना होगा। (मौजूदा यूजर्स उनके पास पहले से मौजूद यूजर नाम और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं)

STEP 4
नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें; यह आपको फॉर्म 6 पर रिडायरेक्ट करेगा।

फॉर्म 6 में वो कॉलम होते हैं जिन्हें मतदाता द्वारा भरा जाना चाहिए, और एक नागरिक के रूप में आपके बारे में डिटेल होता है

STEP 5
अपने राज्य और अपनी विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चयन करें।

अपना डिटेल इंटर करें जिसमें शामिल हैं:

  1. नाम
  2. आयु और जन्म तिथि
  3. पता
  4. परिवार के सदस्यों का डिटेल जो पहले से ही इनरोल हैं
STEP 6
किसी भी क्षेत्र को चिह्नित किया गया लाल अनिवार्य क्षेत्र है और उसे भरना है

सभी अनिवार्य कॉलम भरने के बाद, फिर आप सपोर्टिंग दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं

STEP 7
फॉर्म भरने के लिए अपनी जगह और तारीख भरें

आप अपने भरे हुए फॉर्म को सेव सकते हैं और बाद में आगे भर सकते हैं। यदि आपने अपना फॉर्म पूरा भर लिया है, तो आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं।

STEP 8
आपको एसएमएस के जरिए भरे गए फॉर्म के अपडेट प्राप्त होंगे

चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर नोटिस मिलेगा। चुनाव अधिकारी वेरीफिकेशन जांच करते हैं जिसमें आपके द्वारा दिए गए पते पर जा सकते है। आमतौर पर, एक महीने के भीतर, व्यक्ति को घर/वेरिफाइड पते पर वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है।


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