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पीएम नरेंद्र मोदी सुरक्षा उल्लंघन मामला, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Updated Aug 25, 2022 | 10:23 IST

पांच जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जब पंजाब के दौरे पर थे तो उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। तत्कालीन पंजाब सरकार(कांग्रेस) ने दलील दी थी कि उसकी तरफ से किसी तरह की खामी नहीं थी।

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पीएम सेक्युरिटी ब्रीच पर सु्प्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला
मुख्य बातें
  • पांच जनवरी 2022 को फ्लाइओवर पर करीब 20 मिनट तक पीएम मोजी फंसे रहे
  • सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई थी समिति
  • पंजाब के तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बनाई थी समिति

पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा उल्लंघन केस में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। CJI एन वी रमन की बेंच ने 12 जनवरी 2022 को पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी। यह समिति 5 जनवरी 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच कर रही थी। 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था।

कमेटी की रिपोर्ट में कुछ नौकरशाह दोषी
जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी ने पंजाब के कुछ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट दायर की है, जिसके कारण उनका काफिला 5 जनवरी को फिरोजपुर-मोगा रोड पर एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। 

पंजाब सरकार ने भी बनाई थी समिति
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम के दौरे के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों से संबंधित सभी जब्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली तत्कालीन पंजाब सरकार ने जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और प्रधान सचिव, गृह मामलों और न्याय अनुराग वर्मा की एक समिति गठित की थी।
पांच जनवरी 2022 का मामला
इस साल 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था। उसके बाद पीएम मोदी एक रैली सहित किसी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना लौट गए। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति भी नियुक्त की थी।

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