लाइव टीवी

Lalu Prasad Yadav : चारा घोटाले में लालू यादव को आज होगी सजा, जेल में पहले ही बीता चुके हैं 3.5 साल 

Updated Feb 21, 2022 | 07:08 IST

Lalu Yadav sentence : सीबीआई की विशेष अदालत चारा घोटाले के एक अन्य मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। लालू को चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है। यह पांचवा मामला है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspPTI
डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में होगी सजा।
मुख्य बातें
  • चारा घोटाला से जुड़े चार मामलों में पहले ही लालू यादव को सजा हो चुकी है
  • डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले में गत 15 फरवरी को दोषी ठहराए गए लालू
  • सीबीआई की विशेष अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएगी सजा

Lalu Yadav sentence today : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (CBI) की विशेष अदालत आज चारा घोटाला (Fodder Scam) में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सजा सुनाएगी। डोरंडा ट्रेजरी (Doranda treasury scam) से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने गत मंगलवार को लालू यादव को दोषी करार दिया। चारा घोटाला से जुड़े पांचवें मामले में लालू यादव को सजा होनी है। इन सभी मामलों में राजद प्रमुख को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। अवैध निकासी से जुड़े चार अन्य घोटालों में लालू को पहले ही सजा हो चुकी है। 

डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का है मामला
आरोप है कि लालू कि मिलीभगत से डोरंडा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 139.55 करोड़ रुपए की अवैध रुपए निकाले गए। बिहार के पशुपालन विभाग से अवैध निकासी का यह मामला साल 1991 से 1996 के बीच का है जिसका खुलासा साल 1996 में हुआ। चारा घोटाला में लालू पहले ही 3.5 साल की सजा काट चुके हैं। डोरंडा निकासी केस में 75 लोगों को दोषी ठहराया गया है। 

जेल में बीता चुके हैं 3.5 साल 
चारा घोटाला में लालू की पहली सजा चाईबासा कोषागार केस में 30 सितंबर 2013 को हुई। इस कोषागार से अवैध रूप से 37.70 करोड़ रुपए निकाले गए। इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा हुई। इस सजा के चलते उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। देवधर ट्रेजरी से 89.27 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू को 3.5 साल की सजा हुई है। चाईबासा ट्रेजरी से 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में भी राजद प्रमुख को पांच साल की जेल हुई है। जबकि डुमका कोषागार से 3.26 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू को 14 साल की सजा हुई है। चारा घोटाले के इन सभी मामलों में लालू यादव को जमानत मिली हुई है। 

लालू प्रसाद के समर्थन में आईं प्रियंका गांधी, कहा- BJP के सामने नहीं झुकने के कारण किया जा रहा प्रताड़‍ित

15 फरवरी को दोषी करार दिए गए लालू
सीबीआई की विशेष अदालत दोषी करार दिये गए लालू समेत 38 दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुनायेगी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी।

Lalu Yadav: हम न्याय के लिए SC तक जाएंगे, चारा घोटाले में लालू के दोषी होने पर बोले तेजस्वी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई जाएगी सजा
बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि रिम्स में भर्ती तीनों दोषियों को अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गयी है। सिंह ने बताया कि अदालत सोमवार को दोपहर 12 बजे सजा सुनाना शुरू करेगी। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।