- पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले जाने पर केंद्र सरकार कर रही है विचार
- सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले- गाइडलाइंस बनाने पर काम जारी
- ग्रीन और आरेंज जोन में कुछ शर्तों के बसों और कारों के चलाने पर छूट
नई दिल्ली। लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ शर्तों के साथ साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो में रियायतें दी गई हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक पूरी तरह से लागू है। अब सवाल यह है कि यह रोक क्या 17 मई के बाद हटा ली जाएगी या बसों की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में बस और कार कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों से केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रूबरू हुए और कहा कि इस संबंध में गाइडलाइंस बनायी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कोविड 19 के खतरे के बीच इसे सुरक्षा मानकों के साथ किस हद तक जमीन पर उतारा जा सकता है।
नितिन गडकरी ने दिया भरोसा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नितिन गडकरी बस और कार कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों से परिवहन क्षेत्र में आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रतिनिधियों की तरफ से अलग अलग देशों का हवाला देकर यह बताने की कोशिश की गई अब सरकार को ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोलने पर विचार करना चाहिए। कई तरह के सुझावों के बीच परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को अगर फेज मैनर में खोलते हैं को लोगों में भरोसा बढ़ेगा। बसों और कारों का संचालन शुरू होने पर सामाजिक दूरी के साथ साथ सैनिटेशन पर खास ध्यान देना होगा।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिली है छूट
बता दें कि देश भर में 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक प्रभावी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में देश के 738 जिलों को बांटा गया है। फिलहाल कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पूरे देश में शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं। रेड जोन में कुछ खास गतिविधियों पर रोक जारी है। लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोनों में शर्तों के साथ ज्यादातर कारोबारी गतिविधियों की छूट दी जा चुकी है। देशभर में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों के लिए स्पेशल ट्रेनें और बसें भी चलाई जा रही हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा एक ही पैसेंजर हो सकते हैं।