नई दिल्ली: लॉकडाउन बढ़ेगा क्या, कब तक बढ़ेगा.. ये सवाल तमाम लोगों के जेहन में था, शुक्रवार की शाम सरकार ने साफ कर दिया कि ये बढ़ गया है यानि अब दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, अब ये 17 मई तक लागू रहेगी। देश को तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा है और यहां स्थिति के अनुसार सरकार ने इन तीन जोनों के लिए नई गाइडलाइन भी इश्यू की हैं।
इसके मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन की गतिविधियों में खासी राहत दी गई है वहीं रेड जोन के हॉटस्पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है यानि इन रेड जोन के हॉटस्पॉट एरिया में स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी थी।
गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरुरी होगा नहीं तो आप ऐसा नहीं कर पायेंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक आपको इन शर्तों को पालन करना अनिवार्य होगा-
- शराब की दुकान (Wine Shop) पर एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा जुटने की इजाजत नहीं होगी
- शराब और पान मसाले (Pan Masala) की दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी
- सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी
- ऐसे ही गुटखे की बिक्री पर भी यही नियम होगा यानि दुकान पर केवल पांच ग्राहक होने चाहिए
- शराब या पान मसाला लेते वक्त फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा
- शराब आदि की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी
- कंटेनमेंट जोन में ना तो शराब की दुकान खुलेगी, ना ही पान, गुटखा और तंबाकू मिलेगा
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभक्त किया है और इन तीनों क्षेत्र के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं।
सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी है। ग्रीन जोन में वे जिले शामिल हैं जहां कोविड-19 का कोई केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है।
ऐसे क्षेत्र जो रेड और ग्रीन जोन में शामिल नहीं हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। सरकार प्रत्येक सप्ताह इन तीन क्षेत्रों की सूची राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करेगी।