लाइव टीवी

हरियाणा में दुकान खोलने के लिए ऑड-ईवन नियम लागू, सात जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

Updated May 30, 2021 | 12:31 IST

Lockdown in Haryana: हरियाणा में सात जून तक लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने दुकान खोलने के लिए ऑड ईवन नियम लागू किया है।

Loading ...
हरियाणा में दुकान खोलने के लिए ऑड-ईवन नियम,7 जून तक लॉकडाउन
मुख्य बातें
  • हरियाणा की खट्टर सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन
  • सरकार ने दी कुछ राहत, ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
  • कॉलेज, ITI और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे- खट्टर

चंडीगढ़: देश के विभिन्न राज्यों ने कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। अब इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन को 7 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ छूट देते हुए एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कही ये बात

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'दुकानें खुलने का समय जो पहले सुबह 7 बजे से 12 बजे तक था वो अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा।  इसमें ऑड-ईवन का नियम लागू होगा। कॉलेज, ITI और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।' हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 जून तक बढ़ा दी थी।स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है।

अनाथ बच्चों के लिए योजना का ऐलान

इससे पहले हरियाणा सरकार ने शनिवार को उन बच्चों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहायता की घोषणा की, जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता को खो दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पैकेज 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता-पिता को खो दिया है। उन्होंने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य सरकार इन अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति बच्चा 2,500 रुपये की मासिक राशि देगी।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।