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ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों को मिली इजाजत, देश में अब 17 मई तक लॉकडाउन

Updated May 01, 2020 | 20:44 IST

Lockdown relaxation in orange zone: देश के वे जिले जो न तो रेड जोन और न ही ग्रीन जोन में शामिल हैं उन्हें ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ी।
मुख्य बातें
  • सरकार ने देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई की
  • ग्रीन जोन में शराब एवं पान मसाला की दुकानें खोलने की अनुमति मिली
  • ऑरेंज जोन में रेड जोन से ज्यादा छूट मिलेगी लेकिन शर्तों के साथ

नई दिल्ली : सरकार ने लॉकडाउन की अवधि देश में 17 मई तक बढ़ा दी है। साथ ही कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में रेड जोन में कई गतिविधियों की इजाजत शर्तों के साथ दी गई  हैं। साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायत दी गई है। देश के वे जिले जो न तो रेड जोन और न ही ग्रीन जोन में शामिल हैं उन्हें ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि ऑरेंज जोन में सरकार की ओर से दी गई छूट के बारे में। 

  • रेड जोन में जिन सेवाओं के जारी रहने की अनुमति दी गई है उनके अलावा ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा की अनुमति दी गई है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चालकों को केवल एक यात्री को बिठाने की इजाजत होगी। 
  • ऑरेंज जोन में अंतर-जिला की यात्रा करने की इजाजत केवल सीमित गतिविधियों के लिए होगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकेंगे जबकि दो पहिया वाहनों पर दो लोगों के बीच में बचाव के लिए गद्दे की तरह सामग्री का इस्तेमाल करना होगा।

रेड जोन में इन गतिविधियों को मिली इजाजत

  1. रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक एवं निर्माण की गतिविधियों की इजाजत दी गई है। इसमें मनरेगा के तहत होने वाले कार्य भी शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में ईंट-भट्टे के कारखाने चालू हो सकेंगे। इस इलाके में शॉपिंग मॉल्स के अलावा सभी दुकानें खुली रहेंगी।
  2. रेड जोन में कृषि से जुड़ी सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है। यानि कि यहां फसलों की बुवाई, कटाई, खरीद और कृषि उत्पादों को बेचने की छूट होगी।
  3. पशुपालन से जुड़ी सभी गतिविधियों की छूट दी गई है। मछली व्यवसाय की भी इजाजत है। पौधरोपण से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो सकेंगी। 
  4. रेड जोन में स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सेवाएं चालू रहेंगी। जरूरत पड़ने पर मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। 
  5. रेड जोन में ब्रैक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस सेवाओं सहित वित्तीय सेक्टर को खोलने की अनुमति दी गई है। 
  6. रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी संस्थाओं को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इनमें प्रिंट-इलेक्ट्रानिक मीडिया, गोदाम, प्राइवेट सेक्युरिटी सेवा शामिल हैं।

लॉकडाउन 3.0 में सार्वजनिक परिवहन के साधनों में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। देश भर में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। 

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