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वसूली केस: महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को विशेष CBI कोर्ट ने 11 अप्रैल तक हिरासत में भेजा

Updated Apr 06, 2022 | 17:48 IST

सीबीआई ने वसूली केस में महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी ने उन्‍हें आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया। इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। 

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तस्वीर साभार:&nbspANI
वसूली केस: CBI की हिरासत में महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, होगी पूछताछ
मुख्य बातें
  • सीबीआई ने अनिल देशमुख को हिरासत में लिया है
  • जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ वसूली का केस दर्ज किया है
  • एनसीपी नेता को आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया गया

केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कस्‍टडी में लिया है। सीबीआई ने आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है, जहां वह इन दिनों बंद थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ वसूली का केस दर्ज किया है और इसी मामले में जांच एजेंसी ने उन्‍हें हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी इस मामले में अनिल देशमुख से विस्‍तृत पूछताछ करेगी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा है।

एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई टीम ने देशमुख को मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया।

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अदालत ने दी थी सीबीबाई को हिरासत की मंजूरी

अनिल देशमुख ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर एक विशेष अदालत के आदेश के चुनौती दी थी। विशेष अदालत के फैसले में सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एनसीपी नेता को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी।

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अनिल देशमुख ने सोमवार को अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में सीबीआई हिरासत की मांग करने वाली याचिका को भी चुनौती दी थी। एनसीपी नेता की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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