लाइव टीवी

अभी बंद रहेंगी कंटेनमेंट जोन की दुकानें, स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन

Updated Nov 30, 2020 | 22:16 IST

मंत्रालय ने अत्यंत जोखिम श्रेणी के तहत आने वाली दुकानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से मना किया गया है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspPTI
अभी बंद रहेंगी कंटेनमेंट जोन की दुकानें, स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन।

नई दिल्ली : कोरोना वायरस से संक्रमण पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को बाजारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगे और केवल इससे बाहर की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी।

मंत्रालय ने आगे कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जोखिम वाले आयु वर्ग में हैं, जैसे कि 65 साल से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से नीचे के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलें। लोग केवल जरूरी कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलें।

कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह
मंत्रालय ने अत्यंत जोखिम श्रेणी के तहत आने वाली दुकानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से मना किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वह अपनी एडवाइजरी को लागू कराने के लिए मार्केट ओनर्स एसोसिएशन से संपर्क करेगा। मंत्रालय ने बाजारों में नियमित रूप से सफाई करने, मास्क का इस्तेमाल, शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। 

उप-समितियां बनाएं बाजार संघ
यही नहीं, नई गाइडलाइन में बाजार संघों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की निगरानी एवं उन्हें लागू करने के लिए उप समितियां बनाने के लिए कहा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक स्व-नियमन के असफल होने पर सरकारी एजेंसियां बाजारों के खुलने और न खुलने को लेकर उपाय कर सकती हैं। यहां तक कि किसी क्षेत्र में ज्यादा केस सामने आने पर उससे नजदीक बाजारों को बंद किया जा सकता है। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।