नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।हालांकि, इस छूट में मल्टी और सिंगल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।
केंद्रीय गृह सचिव ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी।
हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।
इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों का भी पालन करना होगा साथ ही दुकान में काम करने वालों को मास्क (Mask) भी लगाना पड़ेगा।
एक निगाह इस पर कि क्या क्या खुला रहेगा-
- संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें, जिनमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानें शामिल हैं, को खोलने की अनुमति होगी।
- शहरी क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे आवासीय क्षेत्रों में हों।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक सेवाओं को सभी प्रकार की दुकानों में बेचा जा सकता है।
- नगर निगमों और नगरपालिकाओं के बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों में स्थित दुकानें केवल 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही खुल सकती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क पहनने के बाद।
- स्थानीय सैलून और पार्लरों को शनिवार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है
क्या क्या रहेगा बंद, एक निगाह इसपर भी-
- शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (Shopping complex) अभी नहीं खुलेंगे
- कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है
- नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी ब्रांड और सिंगल मल्टी ब्रांड दुकानें नहीं खुलेंगी।
- सिनेमा हॉल, मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
किन बातों का रखना है विशेष ख्याल-
1. जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, वहां केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही हों।
2. सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है
3. कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बीच शनिवार से खुलने की अनुमति देने वाली दुकानों के सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी, इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।