लाइव टीवी

लॉकडाउन के संबंध में गृहमंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी, बस- मेट्रो के साथ स्कूल अभी भी रहेंगे बंद

Updated Apr 15, 2020 | 12:13 IST

लॉकडाउन और कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के संबंध में होम मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है।

Loading ...
3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है
मुख्य बातें
  • लॉकडाउन के संबंध में गाइडलाइन जारी, मॉस्क पहनना अनिवार्य, थूकने पर पाबंदी
  • सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ स्कूल रहेंगे बंद
  • कृषि क्षेत्र में पहले की तरह छूट जारी

नई दिल्ली।  लॉकडाउन और कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के संबंध में होम मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सकारात्मतक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक हमें और सख्त कदम उठाने होंगे। जो इलाके हॉटस्पॉट हैं वहां समीक्षा की जाएगी या वैसे इलाके जो खुद को हॉटस्पॉट न बनने देने में कामयाब हुए को वहां कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है।

नई गाइडलाइन के खास अंश
नई गाइडलाइंस को विस्तार से जानने से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि 20 अप्रैल तक कुछ सख्ती की जाएगी। खासतौर से हॉस्पॉट वाले इलाकों पर खास ध्यान देने के साथ साथ अब कोशिश की जाएगी कि इंतजाम इस तरह के हों ताकि दूसरे इलाके हॉटस्पॉट में तब्दीव न हो सकें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि ऐसे सभी इलाके जो खुद हॉटस्पॉट की कैटिगरी से बाहर निकल आएंगे उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है।  
सार्वजनिक परिवहन और स्कूलों के खोलने पर रोक जारी
कोरोना वायरस और न फैले इसके के लिए सभी राज्यों की सीमाएं सील रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक परिवहन बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। भीड़भाड़ से बचने के लिए स्कूल, कोचिंग सेंटर  को भी बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही मुंह को ढंकना अनिवार्य किया गया है और थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

शादी समारोह, जिम और धार्मिक संस्थानों पर पाबंदी
इसके साथ ही शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक जारी रहेगा। मनोरंजन के साधनों खासतौर से सिनेमा घरों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। 

खेती से जुड़े काम पर पाबंदी नहीं
खेती से जुड़े सभी तरह के काम पर पाबंदी नहीं है। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।