- बुधवार को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से दे दिया था इस्तीफा
- महाराष्ट्र में अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज
- एकनाथ शिंदे, बीजेपी के साथ चर्चा में होंगे शामिल
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के इस्तीफे के बाद अगली सरकार कब बनने वाली है इस पर हर एक शख्स की नजर टिकी हुई है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस के घर पर अहम बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दोपहरण एक से दो के बीच में मुंबई पहुंचने वाले हैं। नई सरकार के बनने तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से कार्यवाहक सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया है। यहां हम बताएंगे कि ठाकरे सरकार के इस्तीफे के बाद क्या क्या हो सकता है।
महाराष्ट्र में अब फ्लोर टेस्ट नहीं
अब फ्लोर टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ठाकरे ने विधानसभा में मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्यपाल द्वारा ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए लिखे गए पत्र पर आधारित था, लेकिन चूंकि शिवसेना नेता ने इस्तीफा देना चुना है, इसलिए फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
- फडणवीस को सदन में बहुमत दिखाते हुए राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश करना होगा। जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या अधिक होती है और सरकार बनाने का दावा पेश करती है, उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। फडणवीस को सदन में बहुमत साबित करने के लिए भी बुलाया जा सकता है यदि ठाकरे खेमा विश्वास मत चाहता है और नया अध्यक्ष अनुरोध पर सहमत होता है।
- यदि शिवसेना दलबदलुओं ने पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है, तो उन्हें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क करना होगा, जो कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत विवाद का फैसला करेगा।
- शिवसेना के बागियों ने अभी तक चुनाव आयोग से संपर्क नहीं किया है।
- इस्तीफा देने के बाद ठाकरे कानूनी या विधायी रूप से बहुत कम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। जहां तक कोश्यारी के निर्णय की सत्यता का संबंध है, उनका इस्तीफा सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही को एक अकादमिक अभ्यास भी बना देता है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट अभी भी कानून के एक बिंदु को निपटाने का विकल्प चुन सकता है कि क्या पीठासीन अधिकारी अयोग्यता की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जब उनके स्वयं के निष्कासन की मांग की गई हो, और क्या इस बीच फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है।
बागी डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि अदालत ने उन्हें उनके समक्ष लंबित अयोग्यता कार्यवाही से 11 जुलाई तक संरक्षण दिया है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट पर बहस के दौरान ठाकरे खेमा ने आवाज उठाई थी। लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अयोग्यता और फ्लोर टेस्ट दोनों मामले अलग अलग हैं।
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