- दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच ऑड- ईवन
- ऑड- ईवन के दायरे में दूसरे राज्यों की गाड़ियां भी
- बाइक सवारों को इस नियम से मिली राहत
नई दिल्ली: प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए चार नंवबर से ऑड- ईवन लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस नियम को दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किन लोगों की गाड़ियों को ऑड-ईवन के दायरे में नहीं रखने का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सीएनजी गाड़ियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार तक 232 गड्ढे भर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे बस जिसमें स्कूली बच्चे होंगे उन्हें इस नियम के दायरे में आएंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले प्रयोगों से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई थी। दिल्ली सरकार एनजीटी के दिशानिर्देशों के तहत काम कर रही है। ग्रेडेड रिस्पांस प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है। दिल्ली सरकार की स्पष्ट सोच है कि हर एक नागरिक को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है और उस दिशा में उनकी सरकार आगे बढ़ रही है।
ऑड- ईवन से जुड़ी खास बातें
- दिल्ली में रविवार को ऑड ईवन नहीं लागू होगा।
- नियम तोड़ने पर चार हजार का जुर्माना
- दिल्ली में चार नवंबर से ऑड ईवन होगा लागू
- दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी नियम होगा लागू।
- दो पहिया वाहनों पर नियम नहीं होगा लागू।
- एंबुलेंस को छूट मिलेगी।
- बाइक पर नियम नहीं होगा लागू। यह नियम सुबह 8 बजे से लेकर रात आठ बजे तक लागू रहेगा।
एयर क्वॉलिटी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भयावह है। दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार कम होने की वजह से धूल के कण आसमान की निचली परत में स्थिर हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के बहुत करीब पराली जलाए जाने की वजह से भी प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो रहा है। जानकारों का कहना है कि पहले पराली राजधानी दिल्ली से करीब 400-500 किमी दूर जलाई जाती थी। लेकिन अब नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। दिल्ली-एनसीआर से महज 150 किमी के दायरे में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं।