- पाकिस्तान द्वारा चीन से ड्रोन खरीदने की खबर
- दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी, सतर्कता बरतने के निर्देश
- 15 फरवरी तक हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), सूक्ष्म प्रकाश विमान पर रोक
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की गाजीपुर फल और सब्जी मंडी में जिस तरह से आरडीएक्स, आईईडी और टाइमर की पुख्ता रिपोर्ट आ चुकी है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ये वो ही विस्फोटक रहे हों जिसे पंजाब में ड्रोन्स के जरिए गिराए गए थे। इन सबके बीच सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा इस लिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से अधिक संख्या में ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया है।
पाकिस्तान द्वारा चीन से ड्रोन खरीदने की खबर
पाकिस्तान द्वारा चीन से और ड्रोन खरीदने की ख़बरों के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां राज्य की एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं।
टाइम्स नाउ के पास खुफिया दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने हाल के महीनों में चीन से ड्रोन खरीदे हैं।अबू दाभी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अहम इंस्टालेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। दस्तावेज के मुताबिक ये ड्रोन बारिश के मौसम में भी उड़ सकते हैं.ड्रोन जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई से एक बार में 15 से 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इन ड्रोन का डिजाइन ऐसा है कि इन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है
दिल्ली पुलिस का अलर्ट
दिल्ली पुलिस ने अपनी चेतावनी में कहा है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि को अंजाम दे सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने पैरा ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगा दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह-2022 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि। ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।यह आदेश 20-01-2022 से लागू होगा और 27 दिनों की अवधि के लिए यानी 15-02-2022 (दोनों दिन शामिल) तक लागू रहेगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता।