लाइव टीवी

शादी का सच्चा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Updated Apr 08, 2022 | 06:27 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शादी का सच्चा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया जाता है और किसी वजह से शादी में अड़चन आती है तो उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता है।

Loading ...
शादी का सच्चा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

नयी दिल्ली।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शादी का सच्चा वादा कर यदि यौन संबंध बनाया जाता है और बाद में किसी कारण से शादी नहीं हो पाती तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता।अदालत ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें एक व्यक्ति और एक महिला लंबे समय तक संबंध में थे और उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन किसी कारण से शादी नहीं हो सकी तथा रिश्ता टूट गया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) के अंतर्गत व्यक्ति पर महिला को शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार करने का आरोप तय किया गया था।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।