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ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद कमेटी के खिलाफ FIR की मांग, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Updated May 30, 2022 | 19:22 IST

Gyanvapi Case: वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को आज खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद कमेटी के खिलाफ FIR की मांग की गई थी।

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ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है

वाराणसी की जिला अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद कमेटी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने गुरुवार को वाराणसी जिला अदालत को बताया कि मस्जिद के अंदर के शिवलिंग को मुसलमानों ने अपवित्र किया है। वकील ने कहा कि जिस उपकरण से शिवलिंग को 63 सेमी ड्रिल किया गया था, वह भी मस्जिद के स्टोररूम में मिला था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद के वजू खाना के अंदर की संरचना एक शिवलिंग है और इसे क्षतिग्रस्त किया। जिला जज एके विश्वेश की अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार (सोमवार 30) तक के लिए स्थगित कर दी थी।

इसके साथ ही फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को हिंदू पक्ष को देने और प्राप्‍त शिवलिंग की पूजा किए जाने की मांग पर भी सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री को तुरंत रोक दिया जाए लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यहां दस्तावेज मांगा और कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय कर दी।

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