लाइव टीवी

Prophet row: सुप्रीम कोर्ट से टाइम्स नाउ की नाविका कुमार को बड़ी राहत, पैगंबर विवाद मामले में नहीं होगी गिरफ्तारी

Updated Aug 08, 2022 | 16:36 IST

Prophet row: पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले में टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में नाविका कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspPTI
पैगंबर विवाद मामले में नाविका कुमार को राहत मिली है।

नई दिल्ली : पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले में टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने मामले में नाविका कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। बता दें कि पैगंबर पर बयान मामले में कई राज्यों में नाविका कुमार के खिलाफ केस दर्ज हैं। इन सभी मामलों में अदालत से उन्हें राहत मिल गई है। 

नाविका की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एससी ने दिया आदेश
पैगंबर विवाद में दायर अपनी अर्जी में नाविका कुमार ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि टाइम्स नाउ पर एक शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। इस बयान पर हंगामा खड़े होने और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन होने के बाद में भाजपा ने शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। पैगंबर मोहम्मद के बारे में नूपुर के बयान पर खाड़ी के कई देशों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। 

मामले में वकील रूबी सिंह आहूजा के जरिए करंजीवाला एंड कंपनी ने कोर्ट में नाविका कुमार के केस की नुमाइंदगी की। 

नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान दिया था
इस मामले में टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर (पॉलिटिक्स) के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने आदेश में कहा कि इस मामले में भविष्य में नाविका कुमार के खिलाफ यदि कोई एफआईआर दर्ज होती भी है तो वह गिरफ्तार नहीं होंगी। इस शो की एंकर नाविक कुमार थीं। वेबसाइट 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक नाविका कुमार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि शो के दौरान टाइम्स नाउ की एंकर ने कोई विवादित टिप्पणी नहीं की बल्कि उन्होंने विवाद को 'शांत करने' की कोशिश की।  

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।