लाइव टीवी

Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 2 जून से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया, जानें किसे मिली कितनी छूट

Updated May 31, 2021 | 21:59 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Rajasthan Lockdown Guidelines: 2 जून से राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 घंटे के लिए सभी दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार-रविवार और सोमवार को कर्फ्यू रहेगा।

Loading ...
राजस्थान में लगा हुआ है लॉकडाउन
मुख्य बातें
  • राजस्थान में रोडवेज बसें 10 जून के बाद चलेंगी
  • जिले के अंदर आवाजाही की दोपहर 12 बजे तक अनुमति है
  • शनिवार-रविवार और सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा

नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 2 जून से लागू होंगे। राज्य में कम हो रहे कोरोना के मामलों के चलते अब सरकार ने कई छूट दी हैं। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि शादियों और लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक जिला के अंदर आवाजाही की अनुमति होगी।

  • शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा हर दिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
  • लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
  • 30 जून तक शादी करने की अनुमति घर या कोर्ट मैरिज करने की ही रहेगी। जिसमें 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। किसी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रतिभोज की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमंग पूल, जिम, खेल मैदान आदि बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। 
  • समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी।
  • समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
  • 10 जून के बाद रोडवेज बसों/निजी बसों का संचालन अनुमत होगा, जिसके संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल न हों।
  • रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।