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पंजाब कांग्रेस में फिर सामने आई दरार, रंधावा बोले- मेरे गृह मंत्री बनने के बाद से मुझसे खफा हैं सिद्धू

Updated Jan 03, 2022 | 16:17 IST

पंजाब कांग्रेस में कलह फिर सामने आई। प्रदेश के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू
मुख्य बातें
  • पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का दर्द सामने आया।
  • उन्होंने कहा कि सिद्धू को कुछ समस्या है।
  • अगर उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगा।

चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस में दरार है। एक बार फिर सामने आई है। प्रदेश के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार (03 जनवरी 2022) को कहा कि जब से मैं पंजाब का गृह मंत्री बना हूं तब से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुझसे नाराज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रंधावा ने कहा कि सिद्धू को कुछ समस्या है। उनके परिवार के साथ मेरे पुराने संबंध हैं। लेकिन जब से मैं पंजाब का गृह मंत्री बना हूं, वह मुझसे नाराज हैं। अगर उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगा। यह उन्हें ऑफर करूंगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के इस आरोप पर कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसपर आगे टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि तस्वीरें और वीडियो जो बताता है कि वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहा है वह फर्जी है। जैसे ही वह पंजाब में कहीं भी दिखाई देगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में नहीं है। ये फर्जी वीडियो और तस्वीरें हैं। अगर विक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में कहीं भी देखा जाता है, तो हम उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। हमारी टीम उसे खोज रही है। वह देश में कहीं छुपे हैं क्योंकि वह उसके पास किसी भी सरकार की सुरक्षा नहीं है। इसलिए यह कहना कि पुलिस के पास सूचना है, झूठा है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।

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मजीठिया, जिन्होंने पहले पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन पर ड्रग रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा प्रस्तुत 2018 की रिपोर्ट के आधार पर एसएएस नगर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।) मजीठिया के खिलाफ दिसंबर 2021 में एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जो किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकता है। मोहाली की एक कोर्ट द्वारा मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट गए थे।

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