रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान के रामपुर स्थित आवास के बाहर गुरुवार को पुलिस ने धारा 82 के तहत कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए गए। इस बार तीन नोटिस लगाए गए हैं। साथ ही इलाके भर में रिक्शे और माइक से सपा सांसद की संपत्ति कुर्की की मुनादी भी कराई गई। मामला आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित है।
मामले की सुनवाई की तारीखों पर लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एडीजी-6 की अदालत ने सांसद आजम खान, विधायक तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था।
मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। कोर्ट के आदेश के बाद गंज थाना पुलिस ने सांसद के घेर मिरबाज खां स्थित घर की दीवार पर तीन नोटिस चस्पा कर दिए।
अतरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तत्कालीन विधायक अब्दुल्ला आजम ने अपनी जन्मतिथि गलत दिखाकर और अभिलेख बनाकर विधायक का चुनाव लड़ा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपों की विवेचना के बाद रिपोर्ट अदालत को सौंपी। अदालत अब्दुल्ला और उनके माता-पिता को तलब कर रहा है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि संपत्ति कुर्की की मुनादी भी कराई गई।