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 Noida: 22 मई तक गिरा दिए जाएंगे सुपरटेक ट्विन टावर, नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

Updated Feb 28, 2022 | 20:04 IST

नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सुपरटेक 40 मंजिला ट्विन टावर 22 मई को गिराए जाएंगे। पिछले साल 31 अगस्त के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
'22 मई तक गिरा दिए जाएंगे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर'
मुख्य बातें
  • 22 मई, 2022 तक ध्वस्त किए जाएंगे नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर
  • नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित
  • नोएडा ऑथिरिटी ने कोर्ट को बताया 22 अगस्त तक हटा लिया जाएगा मलबा

Noida Twin Towers: नोएडा के प्रसिद्ध सुपरेटक के 40 मंजिला ट्विन टावर 22 मई को गिरा दिए जाएंगे।  इसकी जानकारी खुद नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। टावरों को लेकर लंबे समय तक कोर्ट में मामला चला और अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 31 अगस्त, 2021 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था।

नोएडा प्राधिकरण ने दिया हलफनामा

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि सभी प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करें। नोएडा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विध्वंस प्रक्रिया शुरू हो गई है। रवींद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि 7 फरवरी के न्यायालय के आदेश के अनुसार, 9 फरवरी को सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाई गई थी जहां यह निर्णय लिया गया कि 20 फरवरी 2022 तक, मेसर्स एडिफिस (विध्वंस कार्य करने के लिए चुनी गई फर्म) साइट के लिए जनशक्ति, सामग्री और मशीन के साथ जुटाएगी, और यह नोएडा द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार सभी गतिविधियों को शुरू और पूरा करेगी।

तय की थी समय सीमा

उन्होंने कहा कि 22 मई को या उससे पहले, जुड़वां टावरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, और केवल अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में, तिथियों को बदला जा सकता है, लेकिन यह अदालत की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि 22 अगस्त तक पूरा मलबा हटा दिया जाएगा। कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी हितधारकों की एक बैठक 9 फरवरी को हुई थी और सुपरटेक ट्विन टावरों के विध्वंस की समय सीमा तय की गई थी।

17 जनवरी को, कुमार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि टावरों को गिराने के लिए एक विध्वंस एजेंसी, एडिफाइस इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिया गया है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।

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