- ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
- SC ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनाई अब जिला अदालत में होगी
- कोर्ट ने मस्जिद में शिवलिंग की सुरक्षा करने और नमाज जारी रखने का आदेश दिया
SC order on Gyanvapi Masjid : ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों को जिला अदालत के पास भेज दिया। अब ज्ञानवापी केस से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सिविल जज नहीं बल्कि जिला जज करेंगे। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में मिले शिवलिंग की सुरक्षा करने और नमाज जारी रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वजू के लिए पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग की सुरक्षा के बारे में शीर्ष अदालत ने 17 मई को जो आदेश दिया है, वह आगे भी जारी रहेगा। ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा।
SC में शिवलिंग-फव्वारे पर बहस
कोर्ट रूम में शिवलिंग और फव्वारे पर भी बहस हुई। हिंदू पक्ष के वकील ने जब शिवलिंग का जिक्र किया तो मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी चिल्ला उठे। हिंदू पक्ष ने बताया कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है। इसका अहमदी ने जोरदार विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यूपी सरकार ने क्या इंतजाम किए। हम वजू की व्यवस्था करने को कहेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नहीं जाएगा।
हम उपचार तलाश रहे हैं-सीजेआई
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमण ने कहा कि हम इस मामले का उपचार तलाश रहे हैं। पीठ ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को सीमा से बाहर जाने नहीं दे सकते और हम ग्राउंड पर शांति एवं संतुलन चाहते हैं। कोर्ट का कहना है कि जिला जज अपने अनुभव से यह मामला देख सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट लीक होने से रुकनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट को आदेश नहीं दे सकते। ट्रायल कोर्ट अपने आप में सक्षम है। हम कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं देख सकते।
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वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से कोई फायदा नहीं-मुस्लिम पक्ष
मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से कोई फायदा नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की और कहा कि सर्वे की रिपोर्ट लीक की जा रही है और सर्वे रिपोर्ट असंवैधानिक है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का आदेश माहौल खराब करने वाला है। 500 साल की स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है।
हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया
सुनवाई शुरू होने से पहले हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला दिया। वाराणसी के सिविल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एवं वीडियोग्राफी हुई है। ये सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के पास है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेता तब तक निचली अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी।