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Unlock 5 guidelines: आज से अनलॉक 5 लागू, MHA ने जारी की गाइडलाइंस, कई और गतिविधियों की छूट

Updated Oct 01, 2020 | 06:00 IST

Unlock 5 guidelines: आज से यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू होने वाले अनलॉक 5 के लिए गृह मंत्रालय कई और गतिविधियों को फि‍र से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत
मुख्य बातें
  • स्कूलों को पुन: खोलने के लिए राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार
  • स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देश भर में किया जाए

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आज से शुरू हो रहे अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर अब कई और गतिविधियों को खोल दिया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर 2020 तक लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाता रहेगा।

यहां जानें अनलॉक 5 में किस-किस की अनुमति दी गई है:

  1. 15 अक्टूबर से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फि‍र से खोलने की अनुमति होगी जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी। 
  2. कंपनियों के स्‍तर पर आयोजित होने वाली 'बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों' को पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
  3. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फि‍र से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
  4. मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। 

स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को खोलना

  1. स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से एक निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा और ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
  2. ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
  3. जहां स्कूल, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद कर रहे हैं, वहां उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
  4. छात्र सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकते हैं।
  5. उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होनी चाहिए।
  6. शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के आधार पर स्कूलों/संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य/सुरक्षा संबंधी सावधानियों के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी एसओपी तैयार करेंगे।

लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम

  1. कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है।
  2. बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो, चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए।

खुले स्थानों में मैदान या परिसर के आकार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी, चेहरे पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश व सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ कड़ी निगरानी के बीच अनुमति दी जा सकती है।

इसके अलावा राज्यों द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

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