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UP में कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को देनी होगी 28 दिन की पेड लीव, योगी सरकार का सख्त आदेश 

Updated Apr 21, 2021 | 16:16 IST

UP Corona News:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी निजी और सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ितों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है।

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कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिन की पेड लीव
मुख्य बातें
  • कोविड-19 से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी
  • जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे
  • यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढंककर चलना अनिवार्य होगा

यूपी (Uttar Pradesh) के कुछ जिलों में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है इस स्थिती के चलते कई वर्ग प्रभावित हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है कामगार वर्ग पर, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक आदेश जारी किया है जिसके तहत कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव (Paid Leave) देनी होगी, जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे। 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बावत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिससे निजी क्षेत्र में जॉब करने वालों को भारी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे वहीं कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी।

अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढंककर चलना अनिवार्य होगा, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछे से मुंह ढंकना होगा और  ऐसा न करने पर लोगों को भारी जुर्माना देना होगा, उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन गया है। 

18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का फ्री में वैक्सीनेशन

गौर हो कि यूपी में कोरोना की वजह से बिगड़ती स्थिति पर प्रदेश के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का सरकार फ्री में टीकाकरण कराएगी। जो लोग सक्षम हैं और टीके की कीमत चुका सकते हैं, उनसे सरकार ने अपील की है कि वह निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवा लें।

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