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UP Unlock-4.0 Guideline:अनलॉक-4 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी, जानें क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

Updated Aug 31, 2020 | 00:56 IST

UP unlock-4 guidelines Issued: अनलॉक-4 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी करने के एक दिन बाद संडे को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कई अहम निर्देश हैं।

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21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे
मुख्य बातें
  • आगामी 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा
  • 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे
  • हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी

लखनऊ: केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक-4 से संबंधित दिशा-निर्देश रविवार देर जारी कर दिए।राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश में ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही हैं।दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अब निरुद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी।

दिशानिर्देशों के मुताबिक आगामी सात सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी।आगामी 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

इसके अलावा 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक इन मौकों पर क्रमशः 30 और 20 लोग ही शिरकत कर सकते थे।राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा राज्य कौशल विकास अभियानों में या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की इजाजत होगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इसके लिए संचालन प्रक्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

केंद्र सरकार ने भी अनलॉक 4 के संबंध में गाइडलाइंस जारी की थीं

इससे पहले शनिवार कोगृहमंत्रालय की तरफ से पूरे देश के लिए अनलॉक 4 के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई थीं, उसके मुताबिक कई अहम फैसले लिए गए थे। अनलॉक-4 एक सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। अनलॉक-3 की तरह ज्यादातर पाबंदियों को बरकरार रखा। लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के संबंध में कुछ खास फैसले किए गए हैं। दरअसल हर अभिभावकों के सामने यह सवाल था कि क्या सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन अनलॉक-4 की जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। 

ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा​

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण/टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। 

30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद

30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए कोचिंग सेंटर सहित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे । लेकिन कंटेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली-परामर्श और संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।इसके अलावा, नियंत्रण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में, 9 से 12 वीं कक्षा के छात्रों को अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह केवल स्वैच्छिक आधार पर और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए होगा। यह उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन भी होगा।

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