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Covid Vaccination:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 4 महीने के भीतर राज्य में सभी टीके लगाने का निर्देश दिया

Updated May 08, 2021 | 07:24 IST

vaccination in up: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड के खिलाफ राज्य की तैयारियों पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 3-4 महीने के भीतर राज्य में सभी के टीकाकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं
मुख्य बातें
  • राज्य भर में ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में कोविड के प्रसार से निपटने के लिए अपनी योजना को आगे बढ़ाए
  • पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि को जारी किया जाए
  • इस अहम मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होनी है

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई के अगले दिन एक हलफनामा दायर करे ताकि टीके के अनुपालन और खरीद की अपनी योजना बताई जा सके। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य भर में ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में कोविड के प्रसार से निपटने के लिए अपनी योजना को आगे बढ़ाए।

वैसे अदालत राज्य के वकील के इस कथन से संतुष्ट थी कि ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति में अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

जनहित याचिका के पंचायत चुनाव पहलू के बारे में अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज, मतदान अधिकारियों और चुनाव एजेंटों की मौत के आंकड़े आदि लगाने का निर्देश दिया।

इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 11 मई

राज्य चुनाव आयोग ने 28 जिलों में 77 ऐसी मौतों की सूचना दी थी। बाकी जिलों के आंकड़े आने अभी बाकी हैं और सुनवाई की अगली तारीख पर इसे पूर्ण  कर लिया जाएगा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी जीवन रक्षक दवाओं, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि को जारी किया जाए और इस तरह के मामले के एक सप्ताह के भीतर उपयोग में लाया जाए। कोर्ट ने इसके अलावा सरकार से विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के टीकाकरण की योजना के साथ आने के लिए कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 11 मई है।

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