लाइव टीवी

उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दी जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू लगाने की अनुमति

Updated Nov 30, 2020 | 16:53 IST

Coronavirus in Uttarakand: उत्तराखंड सरकार ने सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार कर्फ्यू लगाने की अनुमति दी है।

Loading ...
जिलाधिकारी लॉकडाउन नहीं लगा सकते

नई दिल्ली: कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को अनुमति दी है कि वो संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अपने-अपने जिलों में कर्फ्यू (लॉकडाउन नहीं) लगा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा, 'कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने जिलों में आवश्यकता के अनुसार कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है, हालांकि उन्हें लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं है।'

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को रजिस्टर्ड होना होगा और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार, राज्य की सीमाओं, चौकियों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर की जाएगी।' उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनमें से 80 प्रतिशत का पता 72 घंटे के भीतर लगाना होगा।

इसके अलावा, सरकार ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 200 के बजाय 100 कर दी है। इस बीच, देहरादून में आज से सभी बाजार स्थानों में साप्ताहिक बंदी की गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

वर्तमान में, राज्य में कोविड के 4,970 सक्रिय मामले हैं, अभी तक 67,457 मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में अभी तक इस वायरस से 1,222 मौतें हुई हैं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।