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West Bengal Lockdown: पश्चिम बंगाल में 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन, जानें- क्या बंद क्या खुला

Updated May 15, 2021 | 16:00 IST

West Bengal Lockdown Update:पश्चिम बंगाल में कोरोना की मार को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है जो राज्य में 16 मई से 30 मई तक रहेगा।

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राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया है जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी  किए गए हैं
मुख्य बातें
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
  • खुदरा दुकानें केवल सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी
  • निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं के लिए छूट

नई दिल्ली: देश में कोरोना की मार से कई राज्य जूझ रहे हैं पश्चिम बंगाल भी उनमें से अहम है जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और दीदी फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज हुई हैं, वहीं राज्य में कोरोना केसों की रफ्तार बढ़ने पर ममता सरकार ने कल से राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया है जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी  किए गए हैं।

अपनी नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा था-'हमने कड़े कदम उठाए हैंराज्य में (कोविड-19 के मरीजों के लिए) अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गयी है।

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने को भी कहा गया है और उन्हें अपने हिसाब से बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की छूट दी गयी है।ममता सरकार ने अब राज्य में कल यानी 16 मई से 30 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही है।

राज्य में लॉकडाउन को लेकर अहम बिंदुओं पर एक नजर (West Bengal Lockdown Guideline)-

  • सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
  • सभी कार्यालय बंद रहेंगे
  • सभी स्कूल और कॉलेज, आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे।
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
  • आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • खुदरा दुकानें केवल सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी
  • मीट की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहने की अनुमति
  • मेडिकल दुकानें और ऑप्टिकल दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी
  • पार्क और चिड़ियाघर बंद रहेंगे
  • आपातकालीन आवश्यक सेवा कर्मियों के अलावा बाकी सभी के लिए मेट्रो सेवाएं बंद, लोकल ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी
  • निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं के लिए छूट
  • मेट्रो सेवाएं केवल उन्हीं के लिए चलेंगी जो आपातकालीन सेवाओं में लगे हुए हैं
  • सभी धार्मिक सभा स्थगित
  • चिकित्सा और खाद्य सेवाओं को छोड़कर माल वाहक निलंबित रहेगा
  •  सभी राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा निषिद्ध है
  • खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा पैकेजिंग सेवाओं को छोड़कर सभी उद्योग और निर्माण इकाइयाँ बंद रहेंगी

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