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Krishna Janmabhoomi: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर क्या है मथुरा की जनता की राय? आइए सुनते हैं- Video

Updated Aug 30, 2022 | 22:54 IST

Survey of Krishna Janmabhoomi:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को 4 महीने के भीतर सर्वे पर फैसला करने का आदेश दिया है, इसे लेकर मथुरा की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं।

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हाईकोर्ट के इस फैसले की हिंदू पक्ष ने सराहना की है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से संबंधित याचिका पर चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है।यह मामला लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनीष यादव ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं।हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले की हिंदू पक्ष ने सराहना की है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में मथुरा सिविल कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबित प्रार्थना पत्रों के 4 महीने में निबटारा करने का आदेश दिया है, इस मुद्दे पर मथुरा की जनता क्या कहती है इस वीडियो में सुनिए-

इससे पहले शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने मथुरा की एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई पर सवाल उठाया था। व्यवस्था समिति ने सीपीसी के नियम 7/11 के तहत एक अर्जी दाखिल कर मामले की स्थिरता (चाहे मामला चलने योग्य हो या नहीं) का मुद्दा उठाया है।

बचाव पक्ष के वकील नीरज शर्मा ने कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निषिद्ध है।

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