- योगी आदित्यनाथ ने किया लव जिहाद कानून का बचाव
- योगी बोले- जो गलत करेगा उसे दंडित किया जाएगा
- यूपी में लव जिहाद कानून के तहत 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य लोक कल्याण हैं। यूपी के बजट का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि लोग पहले इसे बीमारू राज्य कहते थे लेकिन आज यूपी देश के टॉप राज्यों में शामिल है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी ने लव जिहाद कानून कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून सबके लिए बराबर है और जो गलत करेगा उसे दंडित किया जाएगा।
हर एक पर होता है लागू
कानून का समर्थन करते हुए योगी ने कहा कि यह कानून हर उस शख्स पर लागू होता है जो अपराध करता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को हिंदू और मुस्लिम में बांटना सही नहीं है। मेरठ की घटना का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि असलम नाम का शख्स अमित बन गया था और हिंदू बालिका से शादी कर ली। योगी ने कहा कि दोनों कई साल तक रिलेशन में रहे और बाद में बालिका को बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि जिससे वह प्यार करती है वो मुस्लिम है। इसके बाद उसे धर्म परिवर्तन करने को कहा।
जुर्माना और कैद की सजा
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ विधानसभा के बाद बृहस्पतिवार को विधान परिषद में भी पारित हो गया। विधेयक में शादी समेत छल, कपट या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने को संज्ञेय अपराध बनाते हुए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। कथित 'लव जिहाद' रोकने के लिये लाये गये इस विधेयक में छल, कपट या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने को संज्ञेय अपराध बनाते हुए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।